Haryana News: कोर्ट के आदेश से बदली व्यवस्था, जानिए कब तक पुराने स्कूल लौट सकेंगे शिक्षक

हरियाणा के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए बड़ी राहत! मौलिक शिक्षा निदेशालय ने कोर्ट के आदेशों के तहत नए जिलों में ज्वाइन कर चुके शिक्षकों को वर्तमान शैक्षणिक सत्र (31 मार्च 2027) तक अपनी इच्छा से वापस पुराने विद्यालयों में कार्यग्रहण करने का विकल्प दे दिया है।

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Wrriten By :

Nivedita Kasaudhan

Published On :

अक्टूबर 1, 2026

Haryana News: हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए एक बहुत ही राहत भरी और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। राज्य के मौलिक शिक्षा निदेशालय ने अदालत के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में एक नया निर्देश जारी किया है। इसके तहत, हाल ही में नए जिलों में स्थानांतरित होकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर चुके शिक्षक अब वापस अपने पुराने विद्यालयों में लौटकर कार्यग्रहण कर सकेंगे। इस निर्णय से उन शिक्षकों ने राहत की सांस ली है जो प्रशासनिक और अदालती फेरबदल के कारण असमंजस की स्थिति में थे।

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क्या है नया आदेश और इसके नियम?

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कोर्ट के आदेश से बदली व्यवस्था

मौलिक शिक्षा निदेशालय द्वारा 30 सितंबर को जारी किए गए आधिकारिक आदेशों के अनुसार, पूरी प्रक्रिया के कुछ खास नियम और शर्तें तय की गई हैं। जिन वादी शिक्षकों को 25 सितंबर के निर्देशों के तहत उनके पुराने स्कूलों से कार्यमुक्त (Relieve) कर दिया गया था और जिन्होंने नए जिलों में अपनी जॉइनिंग दे दी थी, उन्हें यह विशेष छूट दी गई है कि यदि वे चाहें तो अपनी पुरानी शालाओं में दोबारा कार्यग्रहण कर सकते हैं।

शिक्षकों को प्रदान की गई यह विशेष राहत और सुविधा वर्तमान शैक्षणिक सत्र यानी 31 मार्च 2027 तक पूरी तरह प्रभावी रहेगी। यानी शिक्षक इस तय सीमा तक अपनी सुविधा के अनुसार निर्णय ले सकते हैं।

भविष्य की स्थानांतरण प्रक्रिया के लिए निर्देश

शिक्षा विभाग ने इस आदेश के साथ यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य की ट्रांसफर प्रक्रियाओं को लेकर क्या नियम लागू होंगे। विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि इस निर्धारित अवधि (31 मार्च 2027) के दौरान यदि विभाग की तरफ से कोई नया स्थानांतरण अभियान चलाया जाता है, तो संबंधित शिक्षकों को पूर्व में जारी किए गए आदेशों के तहत ही प्रक्रिया में शामिल होना होगा।

शिक्षकों को 18 अक्टूबर 2023 और 16 मार्च 2024 के पूर्व आदेशों के अनुसार जो स्थायी जिला आवंटित किया गया था, उसी के आधार पर आगामी स्थानांतरण प्रक्रिया में हिस्सा लेना होगा।

शिक्षकों को मिली बड़ी मानसिक राहत

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कोर्ट के आदेश से बदली व्यवस्था

अदालती निर्देशों और प्रशासनिक नियमों के पालन में जिन शिक्षकों को हाल ही में अचानक नए जिलों में ट्रांसफर होना पड़ा था, उनके लिए यह व्यवस्था काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो रही थी। परिवार और कार्यक्षेत्र के बीच संतुलन बनाने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए शिक्षा निदेशालय का यह कदम बेहद सकारात्मक माना जा रहा है। इस निर्णय से हजारों वादी शिक्षकों को न सिर्फ बड़ी राहत मिली है, बल्कि वे आगामी शैक्षणिक सत्र तक अपने पुराने विद्यालयों में रहकर सुचारू रूप से शिक्षण कार्य भी जारी रख सकेंगे।

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