Haryana News: हरियाणा सरकार ने जनहित और राज्य के विकास से जुड़े कई ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सरकार के इन प्रमुख फैसलों की आधिकारिक जानकारी साझा की गई। इस बैठक में शिक्षा, सुरक्षा, आवास, मानवाधिकार और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। आइए जानते हैं हरियाणा कैबिनेट के इन अहम फैसलों के बारे में विस्तार से।
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रेवाड़ी में बनेगा नया विश्वविद्यालय और गुरु रविदास जयंती का राज्य स्तरीय आयोजन
कुसुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी: उच्च शिक्षा के अवसरों को व्यापक बनाने और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) के लक्ष्यों के अनुरूप सकल नामांकन अनुपात (GER) में सुधार करने के लिए रेवाड़ी में एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। मंत्रिमंडल ने इसके लिए ‘कुसुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी’ विधेयक लाने को मंजूरी दे दी है।
गुरु रविदास जी का 650वां प्रकाश पर्व: सरकार ने महान संत गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को भव्य राज्य स्तर पर मनाने का निर्णय लिया है। इसके तहत उनके जन्मस्थान वाराणसी से पवित्र मिट्टी लाकर हरियाणा के प्रत्येक गांव, बस्ती और घर-घर पहुंचाई जाएगी।
अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण और पुलिस हिरासत में मौत पर मुआवजा
अग्निवीरों को विशेष आरक्षण: देश की सेवा कर लौटे हरियाणा के मूल निवासी अग्निवीरों को राज्य में बड़ा तोहफा दिया गया है। अब इंडियन रिजर्व बटालियन (IRB), स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (SDRF), फायरमैन और वाइल्डलाइफ गार्ड के पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों को 20 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाएगा।
पुलिस हिरासत में मृत्यु पर मुआवजा: मानवाधिकारों की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने पुलिस हिरासत में मौत के मामलों में पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का प्रावधान किया है। यदि हिरासत में यातना, पिटाई, आत्महत्या या पुलिस की लापरवाही से मौत होती है, तो आश्रितों को 7.5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि, प्राकृतिक मौत, बीमारी या हिरासत से भागने के दौरान हुई दुर्घटना में यह मुआवजा देय नहीं होगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना और ग्रामीण स्वामित्व अधिकार
आवास योजना-शहरी 2.0: इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लाभार्थियों को 60 वर्ग मीटर तक की पात्र आवासीय इकाइयों पर स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में विशेष छूट देने तथा निश्चित शुल्क तय करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।
लाल डोरा क्षेत्रों को मालिकाना हक: ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी देह (लाल डोरा) क्षेत्रों में संपत्तियों के स्वामित्व अधिकार दर्ज करने और उनके निपटारे के नए नियमों को हरी झंडी मिल गई है। इससे दशकों से काबिज लोगों को उनकी संपत्ति का कानूनी मालिकाना हक मिल सकेगा।
इलेक्ट्रिक वाहनों पर कर छूट और अल्पसंख्यक आयोग का गठन
EV और ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा: पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए 30 लाख रुपये तक के इलेक्ट्रिक (दो, तीन और चार पहिया) वाहनों पर 100 प्रतिशत वाहन कर (Motor Vehicle Tax) में छूट दी गई है। इसके अलावा, महिलाओं के नाम पर खरीदे जाने वाले 20 लाख रुपये तक के नॉन-ट्रांसपोर्ट वाहनों पर 1% की अतिरिक्त छूट मिलेगी। सीएनजी वाहनों पर पहले की तरह 20% छूट जारी रहेगी।
अल्पसंख्यक आयोग का गठन: राज्य में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण और कल्याण के लिए ‘हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग’ के गठन को मंजूरी दे दी गई है। इस आयोग में एक अध्यक्ष, पांच गैर-सरकारी सदस्य और एक सचिव होंगे, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा।
पटवारी सेवा नियमों में संशोधन: हरियाणा राजस्व पटवारी (ग्रुप-सी) सेवा नियम, 2011 में संशोधन किया गया है। नए पटवारियों के प्रशिक्षण की अवधि डेढ़ साल से घटाकर एक साल (6 महीने संस्थागत और 6 महीने फील्ड ट्रेनिंग) कर दी गई है, और इस दौरान अब उन्हें वजीफे के बजाय नियमित वेतन मिलेगा।
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