Hariyana News: हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बिजली आपूर्ति को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में अधिकतम दो घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में चार घंटे से अधिक बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए। यदि निर्धारित समय से अधिक बिजली आपूर्ति बाधित होती है तो संबंधित अधिकारियों, विशेषकर अधीक्षण अभियंता (एसई), के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गंभीर मामलों में निलंबन तक की कार्रवाई भी संभव है।
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ट्रांसफार्मर और मरम्मत व्यवस्था
ऊर्जा मंत्री ने बिजली व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए ट्रांसफार्मरों के त्वरित प्रतिस्थापन और मरम्मत कार्यों पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि मेंटेनेंस स्टाफ के पास सभी जरूरी उपकरण, सुरक्षा साधन और ट्रांसफार्मर ट्रॉली उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि किसी भी तकनीकी खराबी का तुरंत समाधान किया जा सके।
सब-स्टेशन निर्माण पर निर्देश
भविष्य में बनाए जाने वाले बिजली सब-स्टेशनों को जलभराव संभावित क्षेत्रों से दूर स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। यदि ऐसी जगहों से बचना संभव न हो तो सब-स्टेशन को संभावित जलस्तर से कम से कम दो फुट ऊंचाई पर बनाया जाए। इसके लिए संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना अनिवार्य होगा।
बिजली व्यवस्था सुधार की पहल
अनिल विज ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का उद्देश्य बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि बिजली कटौती से आम जनता को परेशानी होती है, इसलिए अधिकारियों को जिम्मेदारी से काम करना होगा। विज ने यह भी कहा कि बिजली आपूर्ति बाधित होने पर त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए।










