
Haryana News: हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने राज्य के नव-चयनित पटवारियों को एक बड़ा और महत्वपूर्ण तोहफा दिया है। प्रदेश सरकार ने पटवारियों की प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) अवधि के दौरान मिलने वाले मासिक मानदेय में भारी बढ़ोतरी करते हुए उन्हें नियमित वेतनमान देने का फैसला किया है। इस नए आदेश के तहत अब ट्रेनिंग ले रहे पटवारियों को 10 हजार रुपये के तय मानदेय के स्थान पर 19,900 रुपये का प्रारंभिक वेतन मिलेगा। इसके अतिरिक्त, संशोधित नियमों के अनुसार पात्र पटवारियों को 1 जनवरी 2025 या उनकी वास्तविक ज्वाइनिंग तिथि के आधार पर बकाया एरियर का भी भुगतान किया जाएगा।
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सेवा नियमों में बड़ा संशोधन, अधिसूचित हुए नए नियम

इस कल्याणकारी फैसले को अमलीजामा पहनाने के लिए हरियाणा सरकार ने ‘हरियाणा राजस्व पटवारी सेवा नियम, 2011’ में आवश्यक बदलाव किए हैं। सरकार द्वारा ‘हरियाणा राजस्व पटवारी (ग्रुप-सी) सेवा (संशोधन) नियम, 2026’ को आधिकारिक रूप से अधिसूचित कर दिया गया है। नए नियमों के लागू होने से उन सभी नव-चयनित पटवारियों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा जो वर्तमान में ट्रेनिंग ले रहे हैं या जिन्होंने निर्धारित शर्तों को पूरा कर लिया है।
प्रशिक्षण अवधि के वेतनमान में हुआ ऐतिहासिक बदलाव
संशोधित नियमों के प्रावधानों के अनुसार, पटवारियों को उनकी प्रशिक्षण अवधि के दौरान फंक्शनल पे लेवल (FPL-2) के तहत 19,900 रुपये का प्रारंभिक वेतन देय होगा। पटवार प्रशिक्षण स्कूल में 1 जनवरी 2025 के बाद प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को उनकी वास्तविक ज्वाइनिंग तिथि से इस संशोधित वेतन का लाभ प्रदान किया जाएगा। अन्य पात्र पटवारियों के लिए 1 जनवरी 2025 को कट-ऑफ तिथि मानकर एरियर की गणना की जाएगी। इसके तहत पहले मिल रहे 10,000 रुपये के मानदेय और 19,900 रुपये के नए वेतन के बीच का अंतर एरियर के रूप में जारी किया जाएगा।
भू-अभिलेख निदेशालय करेगा रिकॉर्ड की गहन जांच

पात्र पटवारियों तक इस बढ़ी हुई राशि और एरियर का लाभ पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के लिए भू-अभिलेख निदेशालय (Directorate of Land Records) ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। निदेशालय ने संबंधित अधिकारियों को सभी आवश्यक दस्तावेजों और रिकॉर्ड्स का मिलान करने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत नियमित नियुक्ति के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची का मिलान प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले पटवारियों के रिकॉर्ड से किया जाएगा।
पारदर्शिता सुनिश्चित होने के बाद संशोधित नियमों के दायरे में आने वाले सभी पात्र कर्मियों के खातों में राशि ट्रांसफर की जाएगी। इस संबंध में जारी आधिकारिक पत्र की प्रतियां राज्य के सभी जिला उपायुक्तों (DCs) समेत शहरी स्थानीय निकाय, नगर निगम गुरुग्राम, एचएसवीपी (HSVP), चकबंदी विभाग और लोक निर्माण विभाग (PWD) के विभागाध्यक्षों को भेज दी गई हैं। सरकार के इस कदम से युवाओं का मनोबल बढ़ेगा और उन्हें आर्थिक मजबूती मिलेगी।
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