Haryana News: हरियाणा परिवहन विभाग का बड़ा फैसला, सीटों पर लागू होंगे नए नियम

महिला यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए निदेशालय, राज्य परिवहन हरियाणा ने बसों में आरक्षित सीटों के नियमों का सख्ती से पालन कराने का बड़ा कदम उठाया है।

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Wrriten By :

Nivedita Kasaudhan

Published On :

अगस्त 6, 2026

Haryana News: हरियाणा राज्य में रोडवेज बसों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी खबर सामने आई है। हरियाणा परिवहन विभाग ने महिला यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए एक सख्त कदम उठाया है। अक्सर यह शिकायतें मिल रही थीं कि बसों में महिलाओं के लिए निर्धारित आरक्षित सीटों पर पुरुष यात्री कब्जा जमा लेते हैं, जिससे महिला यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इस समस्या का कड़ा संज्ञान लेते हुए निदेशालय, राज्य परिवहन हरियाणा ने एक नया और सख्त आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब सामान्य बसों में महिलाओं की आरक्षित सीटों के नियमों का पूरी सख्ती के साथ पालन करवाया जाएगा।

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कौन-सी सीटें रहेंगी महिलाओं के लिए आरक्षित?

परिवहन विभाग द्वारा जारी आधिकारिक पत्र और दिशा-निर्देशों के अनुसार, हरियाणा राज्य परिवहन की सभी सामान्य (ऑर्डिनरी) बसों में महिलाओं के लिए कुछ खास सीटें पूरी तरह से आरक्षित की गई हैं। यदि आप भी रोडवेज बस में यात्रा करने जा रहे हैं, तो इन सीटों के नंबरों की जानकारी होना बेहद जरूरी है:

सीट संख्या 07 से 09 तक

सीट संख्या 12 से 21 तक

सीट संख्या 25 से 26 तक

विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ये सभी निर्दिष्ट सीटें बस के सफर के शुरुआती स्थान (Starting Point) से ही केवल महिलाओं के लिए आरक्षित और पूरी तरह मान्य रहेंगी। यानी बस जैसे ही अपने डिपो या शुरुआती स्टॉप से रवाना होगी, इन सीटों पर महिलाओं का अधिकार होगा।

क्यों उठाया गया यह कड़ा कदम?

पिछले कुछ समय से राज्य परिवहन निदेशालय को लगातार ई-मेल और अन्य माध्यमों से महिलाओं की शिकायतें मिल रही थीं। यात्रियों का कहना था कि ऑर्डिनरी बसों में सफर के दौरान पुरुष यात्री अक्सर महिलाओं के लिए आरक्षित इन सीटों पर बैठ जाते हैं।

सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि जब महिलाएं बस के शुरुआती स्टॉप से चढ़ती थीं, तब भी उन्हें ये सीटें खाली नहीं मिलती थीं और बस स्टाफ या पुरुष यात्रियों द्वारा आनाकानी की जाती थी। इन लगातार मिल रही शिकायतों और महिलाओं की परेशानियों को गंभीरता से लेते हुए परिवहन निदेशालय ने स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। इस नए आदेश के लागू होने से अब महिलाओं को रोडवेज बसों में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा के दौरान अपनी आरक्षित सीट पाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा।

पुरुष यात्रियों और बस चालकों-परिचालकों के लिए निर्देश

इस नए आदेश के बाद अब हरियाणा रोडवेज की बसों में यात्रा करने वाले पुरुष यात्रियों को विशेष सावधानी बरतनी होगी। यदि कोई पुरुष यात्री इन निर्धारित सीटों (07 से 09, 12 से 21, और 25 से 26) पर बैठा पाया जाता है, तो बस के कंडक्टर (परिचालन) और ड्राइवर को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे उन्हें तुरंत वहां से उठाएं और महिलाओं के लिए सीट खाली करवाएं।

परिवहन विभाग के इस फैसले की महिला संगठनों और आम यात्रियों द्वारा काफी सराहना की जा रही है। विभाग का यह सख्त रुख यह सुनिश्चित करेगा कि सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं को सुरक्षित, आरामदायक और सम्मानजनक यात्रा का माहौल मिल सके। सभी रोडवेज चालकों और परिचालकों को हिदायत दी गई है कि वे इन नियमों का पालन अपनी बसों में पूरी सख्ती से करवाएं, ताकि किसी भी तरह की लापरवाही पर विभाग द्वारा विभागीय कार्रवाई की जा सके।

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