Haryana News: हरियाणा सरकार ने कॉमन कैडर के ग्रुप-D कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। क्लर्क पद पर पदोन्नति का इंतजार कर रहे पात्र कर्मचारियों के लिए सरकार ने विभागीय स्तर पर आने वाली अड़चनों को दूर करने की दिशा में अहम कदम उठाया है। अब योग्य ग्रुप-D कर्मचारियों को SETC (State Eligibility Test in Computer) पार्ट-1 परीक्षा में शामिल होने से किसी भी स्थिति में रोका नहीं जाएगा।
मानव संसाधन विभाग की ओर से इस संबंध में राज्य के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पात्र कर्मचारियों को प्रमोशन की प्रक्रिया में अनावश्यक विभागीय बाधाओं का सामना न करना पड़े।
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क्लर्क पदोन्नति के लिए SETC परीक्षा जरूरी
सरकार द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक, हरियाणा क्लेरिकल (भर्ती एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 2026 के तहत कॉमन कैडर ग्रुप-D कर्मचारियों के लिए क्लर्क पद पर पदोन्नति हासिल करने के लिए SETC पार्ट-1 परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य योग्यता में शामिल है। इस परीक्षा के जरिए कर्मचारियों की कंप्यूटर संबंधी योग्यता को परखा जाता है। ऐसे में जिन कर्मचारियों ने क्लर्क पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित अन्य पात्रताएं पूरी कर ली हैं, उन्हें SETC परीक्षा में बैठने का अवसर मिलना जरूरी है।
विभागीय स्तर पर आ रही थी परेशानी
दरअसल, कई पात्र कर्मचारियों को SETC पार्ट-1 परीक्षा में शामिल होने को लेकर विभागीय स्तर पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अलग-अलग स्तर पर अनुमति या प्रक्रिया संबंधी अड़चनों के कारण कर्मचारी परीक्षा नहीं दे पा रहे थे।
इन समस्याओं का संज्ञान लेते हुए मानव संसाधन विभाग ने अब अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया है कि पात्र कर्मचारियों को परीक्षा में शामिल होने से नहीं रोका जाना चाहिए। सरकार ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि योग्य कर्मचारियों को परीक्षा में बैठने के लिए आवश्यक अनुमति और सहयोग उपलब्ध कराया जाए।
हजारों कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
सरकार के इस फैसले से हरियाणा के हजारों कॉमन कैडर ग्रुप-D कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से क्लर्क पद पर पदोन्नति की राह देख रहे कर्मचारियों के लिए अब SETC पार्ट-1 परीक्षा में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है। परीक्षा पास करने के बाद निर्धारित नियमों और अन्य पात्रताओं को पूरा करने वाले कर्मचारियों को क्लर्क पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इससे कर्मचारियों के करियर में आगे बढ़ने की संभावनाएं भी मजबूत होंगी।
अधिकारियों को दिए गए स्पष्ट निर्देश
मानव संसाधन विभाग ने प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। सरकार का प्रयास है कि प्रमोशन से जुड़ी प्रक्रिया नियमों के अनुसार पारदर्शी तरीके से पूरी हो और किसी पात्र कर्मचारी को सिर्फ विभागीय स्तर की तकनीकी या प्रशासनिक अड़चन के कारण परीक्षा से वंचित न होना पड़े।
कुल मिलाकर, हरियाणा सरकार का यह फैसला ग्रुप-D कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। SETC पार्ट-1 परीक्षा में शामिल होने की बाधा हटने से क्लर्क पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है।
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