Agniveer Reservation in Haryana: हरियाणा (Haryana) सरकार अग्निवीरों को लेकर बड़ा फैसला लिया है. इस फैसले के अनुसार, प्रदेश सरकार ने पुलिस और माइनिंग गार्ड में सेवा देने वाले पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% तक की आरक्षण देने की घोषणा की है. इसके अलावा, अग्निवीरों को बिना ब्याज तक 5 लाख रुपये तक का लोन भी प्रदान किया जाएगा, जो कि पूरी तरह से इंट्रेस्ट फ्री होगा. इससे पहले केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में पूर्व अग्निवीरों को 10 परसेंट तक आरक्षण देने का फैसला किया गया था. इसी क्रम में अब भाजपा शासित हरियाणा सरकार ने भी पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ी घोषणा की है.
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निर्धारित अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट
हरियाणा के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि अग्निवीरों को सरकारी पदों के लिए ग्रुप बी और सी में निर्धारित अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी. पहले बैच के अग्निवीरों के मामले में यह आयु छूट 5 वर्ष होगी. सरकार ग्रुप सी में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों को 5% क्षैतिज आरक्षण और ग्रुप बी में 1% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करेगी.
इसके अलावा, सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि यदि किसी औद्योगिक इकाई द्वारा अग्निवीर को प्रति माह 30,000 रुपये से अधिक वेतन दिया जाता है, तो सरकार उस औद्योगिक इकाई को प्रति वर्ष 60,000 रुपये की सब्सिडी देगी.
पूर्व अग्निवीरों के लिए एक और बड़ी घोषणा
आपको बता दे कि हरियाणा (Haryana) सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए एक और बड़ी घोषणा की है. अब राज्य सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को 5 लाख रुपये तक का लोन देने का ऐलान किया है. दरअसल, खास बात यह है कि इस लोन के लिए पूर्व अग्निवीरों को कोई ब्याज नहीं चुकाना पड़ेगा. यह लोन पूरी तरह से इंट्रेस्ट फ्री होगा. पूर्व अग्निवीर सरकारी लोन लेकर चाहें तो अपना कामकाज भी शुरू कर सकते हैं, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने परिवार का भरण-पोषण भी अच्छी तरह से कर सकें. साथ ही पूर्व अग्निवीरों को आर्म्स लाइसेंस भी दिया जाएगा.
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क्या बोले सीएम नायब सैनी ?
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस अग्निवीर योजना को लेकर गलत प्रचार कर रही है. इस योजना के माध्यम से हमारे पास कुशल युवा तैयार होते हैं. 14 जून 2022 को प्रधानमंत्री द्वारा अग्निवीर योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत अग्निवीरों की तैनाती अगले 4 वर्षों के लिए की जाती है. अग्निवीर के रूप में सेवाएं दे चुके युवाओं को हरियाणा सरकार कॉन्स्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, एसपीओ आदि पदों पर 10 प्रतिशत आरक्षण देगी. इसके साथ ही, ग्रुप B और C में अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, जबकि पहले बैच के लिए यह छूट 5 वर्ष की होगी. हरियाणा सरकार ग्रुप B में 1 प्रतिशत और ग्रुप C में 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण भी प्रदान करेगी.
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