Haryana News: हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, शिक्षकों की नौकरी और वेतन सुरक्षा मजबूत

Haryana News: हरियाणा सरकार ने राज्य के एक्सटेंशन लेक्चरर्स और गेस्ट प्रोफसरों के लिए सेवा सुरक्षा कानून में जरूर संशोधन किए हैं। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को अधिक रोजगार सुरक्षा प्रदान करना, वेतन से जुड़ी अस्पष्टताओं को दूर करना और उन्हें बेहतर वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस फैसले से राज्य के हजारों शिक्षकों को सीधा लाभ मिलने की संभावना है। NEET UG 2026 री-एग्जाम से पहले बड़ा कदम, भारत में 22 जून तक टेलीग्राम पर बैन पात्रता की समय सीमा बढ़ाई गई संशोधित प्रावधानों के अनुसार अब सेवा सुरक्षा का लाभ पाने की पात्रता तिथि को आगे

हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला

Wrriten By :

Neha Mishra

Published On :

जून 16, 2026

Haryana News: हरियाणा सरकार ने राज्य के एक्सटेंशन लेक्चरर्स और गेस्ट प्रोफसरों के लिए सेवा सुरक्षा कानून में जरूर संशोधन किए हैं। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को अधिक रोजगार सुरक्षा प्रदान करना, वेतन से जुड़ी अस्पष्टताओं को दूर करना और उन्हें बेहतर वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस फैसले से राज्य के हजारों शिक्षकों को सीधा लाभ मिलने की संभावना है।

NEET UG 2026 री-एग्जाम से पहले बड़ा कदम, भारत में 22 जून तक टेलीग्राम पर बैन

पात्रता की समय सीमा बढ़ाई गई

संशोधित प्रावधानों के अनुसार अब सेवा सुरक्षा का लाभ पाने की पात्रता तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। पहले यह सीमा 30 जून 2023 तक निर्धारित थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 21 जुलाई 2025 कर दिया गया है। इस बदलाव से बड़ी संख्या में एक्सटेंशन लेक्चरर्स और गेस्ट फैकल्टी सदस्य इस कानून के दायरे में आ गए हैं, जिन्हें पहले इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था।

सेवा अवधि की गणना में बदलाव से राहत

सरकार ने सेवा अवधि की गणना के नियमों में भी संशोधन किया है। पहले किसी शिक्षक को पात्र होने के लिए एक कैलेंडर वर्ष में 240 कार्य दिवस पूरे करने होते थे। अब इस नियम को बदलकर संविदात्मक सेवा अवधि के आधार पर 240 दिनों की गणना की जाएगी। इस संशोधन से पात्रता प्रक्रिया अधिक सरल हो गई है और तकनीकी कारणों से किसी शिक्षक के लाभ से वंचित होने की संभावना कम हो जाएगी।

वेतन संरचना में सुधार और डीए का लाभ

वेतन व्यवस्था में भी बड़ा सुधार किया गया है। पहले मानदेय और महंगाई भत्ते (डीए) को लेकर स्पष्ट नियम नहीं थे, लेकिन अब पात्र एक्सटेंशन और गेस्ट लेक्चरर्स को प्रति माह 57,700 रुपये का निश्चित मानदेय दिया जाएगा। इसके अलावा, हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को डीए में होने वाली बढ़ोतरी के अनुसार उनके वेतन में भी वृद्धि की जाएगी। इसके साथ ही उन्हें वार्षिक इंक्रीमेंट का लाभ भी मिलेगा, जिससे उनकी आय में लगातार बढ़ोतरी सुनिश्चित होगी।

परिवार को मिलेगा वित्तीय सुरक्षा का लाभ

नई व्यवस्था में शिक्षकों के परिवारों के लिए भी सुरक्षा प्रावधान शामिल किए गए हैं। यदि किसी शिक्षक की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिजनों को अनुकंपा वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत परिवार के किसी सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ भी प्रदान किया जा सकता है।

कार्यान्वयन को लेकर असंतोष और आंदोलन की चेतावनी

हालांकि इन संशोधनों को विधानसभा से पारित किए हुए काफी समय हो चुका है, लेकिन शिक्षकों के संगठन का आरोप है कि अभी तक उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इन्हें पूरी तरह लागू नहीं किया गया है। एक्सटेंशन लेक्चरर्स वेलफेयर एसोसिएशन के राज्य अध्यक्ष ईश्वर सिंह ने कहा है कि यदि जल्द ही सभी पात्र शिक्षकों को सेवा सुरक्षा के तहत नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए गए, तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे।

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महापड़ाव की चेतावनी

संघ ने चेतावनी दी है कि यदि जून के अंत तक इस कानून को प्रभावी रूप से लागू नहीं किया गया, तो हजारों एक्सटेंशन लेक्चरर्स पंचकूला में बड़े स्तर पर महापड़ाव और विरोध प्रदर्शन करेंगे। शिक्षकों का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और अब वे ठोस कार्रवाई चाहते हैं।