Harshita Brella Case: दिल्ली की 24 वर्षीय हर्षिता ब्रेला की हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया है। यह दिल दहला देने वाली घटना 14 नवंबर 2024 को लंदन के ब्रिसबेन रोड पर घटी, जब उनके पति पंकज लांबा की कार की डिक्की से उनका शव बरामद हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, हर्षिता की मौत गला घोंटने से हुई थी।
इस हत्याकांड ने घरेलू हिंसा और महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा की गंभीरता को और भी ज्यादा उजागर किया है। हर्षिता का परिवार भारत सरकार से अपील कर रहा है कि उनकी बेटी के शव को भारत लाकर अंतिम संस्कार का अवसर प्रदान किया जाए। शव को 19 दिन बाद, 3 दिसंबर को दिल्ली लाया गया, जिससे परिवार को अपनी बेटी को अंतिम विदाई देने का मौका मिला।

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कौन थी हर्षिता ब्रेला?
हर्षिता ब्रेला एक सरल और शिक्षित लड़की थीं। उनकी बहन सोनिया डबास के अनुसार, हर्षिता ने दिल्ली विश्वविद्यालय के वेंकटेश्वर कॉलेज से हिंदी ऑनर्स किया था और शिक्षक बनने का सपना देखा था। इसके बाद उन्होंने बीएड की डिग्री प्राप्त की। मार्च 2024 में उनकी शादी पंकज लांबा से हुई थी, जिसने उन्हें अपनी नौकरी के बारे में झूठी जानकारी दी थी। शादी के बाद हर्षिता अपने पति के साथ लंदन चली गईं। लेकिन वहां उनका जीवन दुखों से भरा था। हर्षिता को मानसिक और शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ा। वह अक्सर अपने परिवार से फोन पर मारपीट की बातें साझा करती थीं और भारत वापस लौटने की इच्छा जताती थीं, लेकिन कानूनी दांव-पेंच के कारण ऐसा संभव नहीं हो सका।
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परिवार का आरोप,दहेज के लिए किया प्रताड़ित
हर्षिता के परिवार का आरोप है कि पंकज लांबा ने दहेज के लिए उनकी बेटी को प्रताड़ित किया। हर्षिता ने अगस्त 2024 में पंकज के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई थी और उन्हें 28 दिनों के लिए संरक्षण आदेश मिला था। हालांकि, बाद में यह आदेश नवीनीकरण नहीं हो पाया। परिवार का कहना है कि पंकज ने हर्षिता को मानसिक रूप से परेशान किया, उसे ओवरटाइम काम करने के लिए मजबूर किया और उसकी वित्तीय स्थिति पर भी नियंत्रण रखा।
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ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री ने परिवार के लिए व्यक्त की संवेदनाएं
ब्रिटेन की उप प्रधानमंत्री एंजेला रेनर ने इस हत्या को “बर्बर” कृत्य करार दिया है। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए ब्रिटेन सरकार की प्रतिबद्धता की बात की और हर्षिता के परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। इस मामले की सुनवाई दिल्ली उच्च न्यायालय में चल रही है, जहां विदेश मंत्रालय को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जांच में तेजी लाई जा सके और यूके के अधिकारियों से बेहतर संपर्क स्थापित किया जा सके।