Sandeshkhali Violence: पश्चिम बंगाल के संदेशखाली हिंसा मामला इन दिनों खूब सुर्खियों में है. इस मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट एक्शन मोड में दिखाई दे रही है. ईडी पर हुए हमले को लेकर आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पश्चिम बंगाल पुलिस की जांच पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही केंद्रीय जांच ब्यूरो जांच की आदेश दिया है. ऐसा कहा जा रहा है कि कोर्ट के इस फैसले से सीएम ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है.
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अदालत ने क्या कहा ?
बता दे कि शाहजहां शेख को बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था. आज बंगाल पुलिस की तरफ से शाहजहां शेख को शाम साढ़े चार बजे तक CBI को सौंपने के लिए कहा गया है. कोर्ट ने ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में एसआईटी गठित करने के पहले के आदेश को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में एसआईटी को बर्खास्त किया है. कुल तीन जांचें सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया गया है. इनमें नजात और बनगांव थाने में दर्ज प्राथमिकी की जांच CBI करेगी. साथ ही जांच से संबंधित सारे दस्तावेजों को सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया गया है.
राज्य सरकार ने क्या कहा?
पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने जांच हस्तांतरित करने की अर्जी का विरोध करते हुए दावा किया कि राज्य पुलिस ने ही ईडी अधिकारियों को बचाया और उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली से उनके लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने में सफलता हासिल की. सीबीआई के वकील ने कहा था कि अगर अदालत निर्देश देगी तो एजेंसी जांच करने को तैयार है. अब सीबीआई जांच के आदेश मंगलवार को दे दिए गए हैं.