Gyanvapi Case: वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाना का एएसआई से सर्वे कराने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर गुरुवार को सुनवाई नहीं हो सकी है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी सुप्रीमकोर्ट में मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ कर रही है जिसमें रेखा सिंह की ओर से सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की गई है।
ज्ञानवापी परिसर में वजूखाने की ASI सर्वेक्षण की मांग तेज
याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाना क्षेत्र की एएसआई से सर्वे कराने की मांग की गई है हिंदू पक्ष के वकील सौरभ तिवारी की ओर से कहा गया कि,वजूखाना का एएसआई सर्वे होने से विवादित स्थल के धार्मिक चरित्र का निर्धारण सुनिश्चित होगा जबकि इसके विपरीत मुस्लिम पक्ष की ओर से दावा किया जा रहा है कि,सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है इसलिए एएसआई सर्वे नहीं किया जा सकता है। हिंदू पक्ष के वकील ने कहा मुस्लिम पक्ष की ओर से दी जा रही दलील कोर्ट में सुनने योग्य नहीं है।
2022 में SC के आदेश पर जगह को किया गया था सील

आपको बता दें कि,सुप्रीमकोर्ट के 2022 में दिए आदेश के मुताबिक वजूखाने वाली जगह अभी सील है हिंदू पक्ष की ओर से अब इस आदेश में बदलाव की मांग की जा रही है सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से वकील ने कहा,हिंदू पक्ष सील किए गए वजूखाने का एएसआई सर्वे चाहता है जिला अदालत ने इस मांग को ठुकरा दिया था उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसकी अनुमति दी थी।
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मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद HC के फैसले पर SC में दायर की थी याचिका
मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीमकोर्ट में याचिका दायर की थी जो फिलहाल अभी लंबित है जिसमें हिंदू पक्ष के वकील की ओर से बताया गया कि,वाराणसी के ट्रायल कोर्ट में लंबित 15 मामलों को हाईकोर्ट ट्रांसफर किए जाने वाली याचिका सुनवाई के लिए नहीं लिस्ट हो सकी है। जिस पर कोर्ट की ओर से कहा गया ज्ञानवापी मामले से जुड़े सभी मामलों का एक चार्ट भी कोर्ट के सामने रखा जाएगा जिससे सुनवाई के प्रारुप को तय किया जा सके।
17 दिसंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई
इस मामले में सुप्रीमकोर्ट ने शुक्रवार को काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले पर ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति और एएसआई को नोटिस जारी किया है सुप्रीमकोर्ट की ओर से यह नोटिस हिंदू याचिकाकर्ताओं की ओर से दाखिल की गई याचिका पर जारी किया गया है जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को करने का आदेश दिया है।
हिंदू पक्ष को मुस्लिम पक्ष की ओर से अगली दलील का अंतजार
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा,हमने 16 मई 2022 को दावा किया था कि,तथाकथित वजूखाना में एक शिवलिंग पाया गया है लेकिन अंजुमन इंतजामिया ने इसका खंडन किया और कहा कि,यह एक फव्वारा है इसको देखते हुए हमने एएसआई सर्वेक्षण कराने की मांग की थी। अब इस मामले में मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी किया गया है मुस्लिम पक्ष को दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा गया है ऐसे में अब यह देखना है मुस्लिम पक्ष की ओर से जवाब में क्या दलील दी जाती है?