GST Council Meeting: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में 21 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी रेट में बदलाव की चर्चा हुई। जहां कुछ चीजों पर जीएसटी बढ़ाया गया, वहीं कुछ पर घटाने का निर्णय टाल दिया गया। आइए जानते हैं, क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा।
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यूज्ड वाहनों और ईवी पर बढ़ा जीएसटी
बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसके तहत यूज्ड वाहनों और इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) पर जीएसटी बढ़ाकर 12% से 18% कर दिया गया है। यह बदलाव सिर्फ व्यापारिक दृष्टिकोण से होगा। यानी, यदि कोई कंपनी या व्यवसाय पुरानी कारों या ईवी को खरीदता और बेचता है, तो उस पर 18% जीएसटी लगेगा। लेकिन यदि आम नागरिक पुरानी कार या ईवी खरीदते हैं, तो इस पर 12% जीएसटी ही लागू रहेगा।
इंश्योरेंस पर कोई बदलाव नहीं
स्वास्थ्य और जीवन बीमा (Health and Life Insurance) पर जीएसटी को कम करने या हटाने का प्रस्ताव फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इससे संबंधित कोई भी निर्णय अगले सत्र तक के लिए टाल दिया गया है। इसके अलावा, Zomato और Swiggy जैसी ऑनलाइन फूड डिलीवरी सेवाओं पर भी जीएसटी कम करने का प्रस्ताव रोक दिया गया है।
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पॉपकॉर्न पर विभिन्न जीएसटी दरें
- जीएसटी काउंसिल ने पॉपकॉर्न पर भी तीन अलग-अलग जीएसटी दरें लागू करने का प्रस्ताव दिया।
- यदि पॉपकॉर्न मसाले और नमक के साथ मिश्रित और पैक नहीं किया गया हो, तो उस पर 5% जीएसटी लगेगा।
- अगर पॉपकॉर्न पहले से पैक और लेबल वाला है, तो उस पर 12% जीएसटी लगाया जाएगा।
- और अगर पॉपकॉर्न में कैरेमेल मिलाया गया है, तो उस पर 18% जीएसटी लगेगा।
- फूड डिलीवरी ऐप्स पर जीएसटी में कोई बदलाव नहीं
- फिटमेंट कमेटी ने फूड डिलीवरी ऐप्स जैसे Zomato और Swiggy पर जीएसटी को लेकर विचार किया, लेकिन इस पर किसी भी निर्णय को टाल दिया गया।
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ईवी और चावल पर विशेष फैसले
पुरानी ईवी (जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बेची जाती है) पर 0% जीएसटी रहेगा। हालांकि, ईवी और पेट्रोल-डीजल वाहनों की पुनर्बिक्री करने वाली कंपनियों पर 18% जीएसटी लगेगा। इसके अलावा, फोर्टिफाइड चावल पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है।
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फ्लाई ऐश वाले एसीसी ब्लॉकों पर बदलाव
50% से अधिक फ्लाई ऐश वाले एसीसी (एग्रीगेटेड सीमेंट कॉम्पोजिट) ब्लॉकों पर जीएसटी की दर 18% से घटाकर 12% कर दी गई है।
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आपदा उपकर पर मंत्री समूह की सहमति
काउंसिल ने पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ एक मंत्री समूह बनाने पर सहमति जताई है। यह समूह प्राकृतिक आपदाओं से उबरने के लिए कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर 1% आपदा उपकर लागू करने की प्रक्रिया और प्रणाली निर्धारित करेगा।
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अन्य महत्वपूर्ण फैसले
काली मिर्च और किशमिश पर जीएसटी नहीं लगेगा, जब ये किसी किसान द्वारा आपूर्ति की जाती हैं। इसके अलावा, 2000 रुपये से कम के लेनदेन वाले भुगतान एग्रीगेटर्स को छूट दी जाएगी, जबकि यह भुगतान गेटवे और फिनटेक सेवाओं पर लागू नहीं होगा।