Ghaziabad Security Alert: गाजियाबाद जिला प्रशासन ने आगामी त्योहारों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 16 फरवरी 2026 तक BNS की धारा 163 लागू कर दी है। यह कदम गणतंत्र दिवस, गुरु रविदास जयंती और महाशिवरात्रि जैसे बड़े आयोजनों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए उठाया गया है।
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धारा 163 के तहत लगाए गए प्रतिबंध
धारा 163 के अनुसार जिले में चार या अधिक लोगों के सार्वजनिक रूप से इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके तहत किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस, धरना-प्रदर्शन या सार्वजनिक सभा आयोजित करना निषिद्ध होगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कदम उन असामाजिक तत्वों को रोकने के लिए जरूरी है, जो त्योहारों के दौरान माहौल बिगाड़ सकते हैं।
ड्रोन उड़ाने पर सख्त पाबंदी
सुरक्षा को और सुदृढ़ करने के लिए सरकारी दफ्तरों के 1 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने कहा कि किसी भी तरह की अफवाह फैलाने या शांति भंग करने वाले प्रयास को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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पुलिस और प्रशासन की तैयारियां

गाजियाबाद पुलिस और जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं। जिले के सभी थाना क्षेत्रों में गश्त बढ़ा दी गई है और खुफिया तंत्र को सक्रिय किया गया है। प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।
जनता से विशेष अपील
प्रशासन ने आम नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सुरक्षा नियमों का पालन करें और त्योहारों को शांति और सुरक्षा के साथ मनाने में सहयोग करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या कानून-व्यवस्था से जुड़े मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दें। प्रशासन का लक्ष्य है कि गाजियाबाद में आगामी त्योहार सुरक्षित, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हों।










