इस्लामाबाद : पाक के पूर्व पीएम इमरान खान को तोशाखाना मामले में दोषी करार दिया गया हैं , इसके साथ ही मामले में कोर्ट ने पूर्व पीएम को तीन साल की सजा सुनाई है।जिला और सत्र अदालत ने तोशाखाना मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान को दोषी ठहराया है। इसके साथ ही इस मामले की जानकारी देते हुए पाक चैनल जियो न्यूज ने बताया कि, इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान खान के खिलाफ अरेस्ट वॉरंट जारी किया गया है ।
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पूर्व पीएम की बढ़ी मुश्किलें
शुक्रवार को तोशाखाना मामले सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा था कि, ”मामले को किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने की मांग करने वाला आवेदन इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में चल रहा है। अदालत ने उम्मीद जताई कि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय कानून के अनुसार फैसला करेगा।” इसके साथ ही इस फैसले के बाद इमरान खान को इन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।
-पांच साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे पाक पूर्व पीएम
-कोट लखपत जेल जाएंगे इमरान खान
-जमां पार्के के पास भारी पुलिस बल रहेगा तैनात
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क्या है पूरा मामला
आपको बता दें कि, तोशखाना पाकिस्तान कैबिनेट डिवीजन के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक विभाग है । इस विभाग में शासकों, सांसदों, नौकरशाहों और अधिकारियों को अन्य सरकारों और राज्यों के प्रमुखों और विदेशी गणमान्य लोगों द्वारा दिये गये कीमती तोहफों को संग्रहित किया जाता है । इसके साथ ही जब इमरान खान पीएम थे, इस दौरान पीएम इमरान खान द्वारा तोशखाने में रखे गए तोहफो के साथ हेरफेर करने की बात कही जा रही है। इस मामले में इस्लामाबाद की एक अदालत ने पिछले महीने घोषणा की गयी थी कि, इमरान खान के खिलाफ ECP का मामला सुनवाई योग्य है, जिसे इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी और आज इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।