Arvind Kejriwal: दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi Highcourt) द्वारा ईडी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत पर अंतरिम रोक के खिलाफ केजरीवाल ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई बुधवार के लिए स्थगित कर दी है। अदालत ने कहा है कि अगर इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय आ जाता है, तो उसे रिकॉर्ड पर पेश किया जाए।
दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत पर लगाई रोक
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की पीठ ने निचली अदालत द्वारा केजरीवाल को दी गई नियमित जमानत पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट की यह टिप्पणी कि कोर्ट में दाखिल की गई सामग्री पर विचार नहीं किया गया था, अनुचित है। कोर्ट ने अवकाशकालीन न्यायाधीश के विवेक का भी उल्लेख किया है और कहा कि उन्होंने जमानत देते समय सही तरीके से विवेक का प्रयोग नहीं किया।
सीबीआई की पूछताछ
नई आबकारी नीति घोटाला मामले में मंगलवार को सीबीआई (CBI) ने तिहाड़ जेल पहुंचकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से गहन पूछताछ की। सीबीआई की 10 सदस्यीय टीम ने उनसे गोवा चुनाव में उपयोग की गई रकम समेत करीब 50 से अधिक सवाल पूछे। सूत्रों के मुताबिक, केजरीवाल कई सवालों के जवाब स्पष्ट तौर पर नहीं दे पाए।
ईडी ने मनी लॉड्रिंग मामले में की गिरफ्तारी
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी (ED) ने मनी लॉड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। राउज एवेन्यू कोर्ट की अवकाशकालीन न्यायाधीश ने 20 जून को केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी, जिसके खिलाफ ईडी ने हाई कोर्ट का रुख किया। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। माना जा रहा है कि सीबीआई, केजरीवाल को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर कोर्ट में पेश कर अपने केस में गिरफ्तार कर सकती है।
आबकारी नीति घोटाला
दिल्ली की नई आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते यह घोटाला सामने आया। आरोप है कि इस नीति के तहत बड़ी मात्रा में सरकारी राजस्व का दुरुपयोग हुआ है और अवैध तरीकों से लाभ पहुंचाया गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर इस मामले में मनी लॉड्रिंग के आरोप लगे हैं, जिसके चलते उनकी गिरफ्तारी और पूछताछ हो रही है। 20 जून को ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। 21 जून को ईडी ने मुख्यमंत्री को जमानत दिए जाने को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। इस बीच, केंद्रीय जांच एजेंसी ने विवादित आदेश पर रोक लगाने के लिए तत्काल आवेदन दिया।