मुजफ्फरपुर संवाददाता : रूपेश कुमार
मुजफ्फरपुर : पी.एम.ई.जी.पी. तथा पी.एम.एफ.एम.ई. के अन्तर्गत प्राप्त एवं निष्पादित आवेदनों की ब्रांचवार समीक्षा की गयी। सभी बैंकों के काॅर्डिनेटर एवं ब्रांच मैनेजेर को दो पालियों में आवेदन सृजन को लेकर समीक्षा हुई। जिला पदाधिकारी ने बैंको को उद्यमियों द्वारा दिये गये आवेदन पर संवेदनशिलता एवं उद्यमिता विकास को दृष्टिगत करते हुए कार्य करने का निदेश दिया गया।
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आवेदन पर 30 दिनों के अंदर होगी कार्रवाई
उन्होंने कहा की जिला बैंकिंग शाखा द्वारा जो आवेदन ऋण हेतु जो आवेदन आपको दिया गया है, उसे अनिवार्य रूप से तत्परता के साथ स्वीकृत करें। नियमानुसार प्राप्त आवेदन पर 30 दिनों के अंदर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। उन्होंने कहा की इस तरह के आवेदन आप स्वयं अपने स्तर से सृजित कर लोन स्वीकृत करें।
यदि आवेदन की स्वीकृति नहीं किया जाता है तो इसके कारणों को स्पष्ट रूप से दर्ज करें। आवेदन के अस्वीकृति का आधार पुख्ता होना चाहिए। अस्वीकृत संबंधित सभी अभिलेख और कागजात को संधारित करेंगे, जिसका सत्यापन जिला प्रशासन द्वारा भी की जाएगी। डी.आर.आई. ऋण योजना को भी स्वीकृत करने का निदेश दिया गया।
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डी.आर.आई. लोन कम दर पर होगा उपलब्ध
प्रधानमंत्री आवास योजना में 67 लाभुक चिन्हित कर बैंकों को दिया गया है, जिन्हें डी.आर.आई. के अन्तर्गत लोन दिया जा सकता है। डी.आर.आई. लोन अत्यंत गरीब लाभकों को कम दर पर दिया जाता है।
अनुपस्थित बैंक प्रबंधक एवं काॅर्डिनेटर से स्पष्टीकरण पृच्छा करते हुए उनके वरीय पदाधिकारी को प्रतिवेदित करने का निदेश दिया गया. बैठक में डी.डी.सी. आशुतोष द्विवेदी, प्रावेशनल आई.एस. किसलय, जिला उद्योग केन्द्र प्रबंधक धर्मेन्द्र कुमार, जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी दिनेश कुमार आदि उपस्थित थें.