लखनऊ संवाददाता- सुहानी सिंह
Lucknow: राजकुमार मिश्रा पुत्र स्व० प्रहलाद चंद्र मिश्रा अपीलीय न्यायाधिकरण ,चीनी उपक्रम (अर्जन), जिसका गठन 1981 में राज्यपाल महोदय जी की अध्यक्षता में हुआ था, चीनी उद्योग एवम गन्ना विकास के अधीन जमादार (अस्थाई) के पद पर दिनांक 1 दिसंबर 1989 को वैधानिक तरीके से नियुक्ति हुई थी तब से कार्यरत है। इनके द्वारा न्यायालय में स्थाई किए जाने हेतु एक याचिका योजित की गई थी जिसमे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 3 जुलाई 2017 को आदेश किया था की 3 वीक में निर्णय लिया जाए।
जिस पर शासन ने इन्हे आश्वासन दिया की आपको स्थाई कर दिया जाएगा। परंतु लगभग 5 वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बाद अपर मुख्य सचिव ( चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास) उत्तर प्रदेश शासन ने इनकी प्रार्थना पर कार्यवाही करते हुए यह निर्णय लिया।
1- इनका नियोक्ता कौन होगा।
2- न्यायाधिकरण के कार्यालय के लिए नियुक्ति एवं नियोक्ता की कोई व्यवस्था नहीं है।
3- उक्त पदों पर नियुक्ति व्यक्तिगत है।
इस आधार पर अपर मुख्य सचिव द्वारा स्वयं की मनमानी करते हुए इन्हे वर्तमान में दिए गए छठे वेतनमान से वापस तीसरे वेतन मन में विस्थापित करने एवं अब तक दिया गया पांचवां एवं छठवां वेतनमान को त्रुटिपूर्ण बताते हुए वेतन वसूली हेतु 1 जून 2023 को आदेश जारी किया गया।
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उपरोक्त के विरोध में एवं शासन में अपनी बात पहुंचने हेतु निम्न मांगों के साथ
1– मार्च 2022 से लंबित वेतन बहाल करने,
2- वेतन वसूली के आदेश को निरस्त करने ,
3- सातवां वेतनमान लागू करने हेतु दिनांक 26.06.2023 से अनिश्चित कालीन भूँख हड़ताल करने का निश्चय किया है।