Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चल रहे मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यह मामला दिल्ली की विवादित आबकारी नीति 2021-22 से संबंधित है, जिसमें अनियमितताओं का आरोप है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 20 दिसंबर को तय की है।
केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए इसे रद्द करने की मांग की थी। उन्होंने तर्क दिया कि विशेष अदालत ने अभियोजन के लिए जरूरी मंजूरी के बिना ही आरोपपत्र पर संज्ञान लिया। उनका दावा है कि कथित अपराध के समय वह लोक सेवक थे, इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी अनिवार्य थी।
ईडी ने मांगा अतिरिक्त समय
ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में एक हलफनामा दाखिल किया जाएगा। केजरीवाल ने हाईकोर्ट से सुनवाई जल्द कराने की अपील की थी, जब अदालत ने इसे अगले साल के लिए निर्धारित किया था। उनके वकील ने कहा कि मामले में तत्काल कार्रवाई की जरूरत है। हालांकि, ईडी ने इस पर आपत्ति जताई और स्थगन याचिका पर जवाब दाखिल करने का वक्त मांगा।
आबकारी नीति में अनियमितताओं का लगा आरोप
सीबीआई और ईडी ने दावा किया है कि दिल्ली की आबकारी नीति में बदलाव के दौरान गंभीर अनियमितताएं की गईं। इसके जरिए लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप है। यह नीति 17 नवंबर 2021 को लागू हुई थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते इसे सितंबर 2022 में रद्द कर दिया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार की जांच के लिए सिफारिश की थी, जिसके बाद सीबीआई ने मामला दर्ज किया। इसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया।
सुप्रीम कोर्ट ने दी थी अंतरिम जमानत
अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दी थी। इसके अलावा 13 सितंबर को सीबीआई मामले में भी उन्हें जमानत मिली थी। इससे पहले 12 नवंबर को हाईकोर्ट ने केजरीवाल की उस याचिका पर भी ईडी से जवाब मांगा था, जिसमें उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जारी समन को चुनौती दी थी। कोर्ट ने उस वक्त भी ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
हाईकोर्ट ने अब ईडी से इस मामले पर विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है। इस बीच केजरीवाल को मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। 20 दिसंबर को होने वाली सुनवाई पर सभी की नजरें रहेंगी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चल रहे कानूनी मामलों में फिलहाल उन्हें राहत नहीं मिली है। दिल्ली आबकारी नीति में अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर जांच एजेंसियों की सख्ती जारी है। अब यह देखना अहम होगा कि आगे अदालत का रुख क्या रहता है।