Delhi Lakshmi Yojana Eligibility: दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना चर्चा में, महिलाओं को 2500 देने की तैयारी?

दिल्ली सरकार ने अपने वादे के तहत राज्य की महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये आर्थिक सहायता देने के लिए 'लक्ष्मी योजना' का ऐलान किया है

Delhi Lakshmi Yojana Eligibility

Wrriten By :

Nivedita Kasaudhan

Published On :

जुलाई 31, 2026

Delhi Lakshmi Yojana Eligibility: दिल्ली सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों की महिलाओं को बड़ी राहत देते हुए एक बेहद महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के लिए आधिकारिक पंजीकरण प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू हो रही है, और सरकार की योजना इस माह के अंत में रक्षाबंधन के पावन अवसर पर महिलाओं के खातों में पहली किस्त जारी करने की है।

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पोर्टल का शुभारंभ और रक्षाबंधन पर पहली किस्त

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सुबह 11 बजे गीता कॉलोनी स्थित पूर्व जिला मजिस्ट्रेट (DM) कार्यालय में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान इस योजना के आधिकारिक पोर्टल का शुभारंभ करेंगी। पोर्टल लॉन्च होते ही ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया देश और राज्य की पात्र महिलाओं के लिए खुल जाएगी। मुख्यमंत्री खुद इस योजना के तहत पहली पात्र महिलाओं का रजिस्ट्रेशन और आवेदन पूरा कराएंगी। सरकार का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से संबल बनाना और उनमें बचत की बेहतर आदत को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत मासिक सहायता प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों के सामने दो अलग-अलग विकल्प भी रखे गए हैं।

योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक पात्रता और शर्तें

‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ का लाभ उठाने के लिए सरकार द्वारा कुछ विशेष पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जिनका पूरा होना अनिवार्य है:

निवास प्रमाण: महिला दिल्ली की मूल निवासी होनी चाहिए और राष्ट्रीय राजधानी में कम से कम 10 वर्षों से निरंतर निवास कर रही हो।

आयु सीमा: आवेदक महिला की आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

पारिवारिक पृष्ठभूमि: आवेदक और उसके परिवार के किसी भी सदस्य का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए।

परिवार से एक लाभार्थी: एक परिवार से केवल एक ही पात्र महिला को इस योजना का लाभ मिल सकेगा, जो उस परिवार की सबसे बड़ी पात्र महिला होगी।

आय सीमा: परिवार की कुल वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

किन महिलाओं को इस योजना से बाहर रखा गया है?

कुछ श्रेणियों की महिलाओं और परिवारों को इस योजना के दायरे से पूरी तरह बाहर रखा गया है, जिनमें शामिल हैं:

ऐसी महिलाएं जिनके जीवित बच्चों की संख्या 3 से अधिक है।

जो महिलाएं या उनके परिवार के सदस्य इनकम टैक्स भरते हैं या जीएसटी (GST) रिटर्न दाखिल करते हैं।

जो लोग पहले से ही किसी सरकारी पेंशन या अन्य नियमित वित्तीय सहायता का लाभ ले रहे हैं।

सरकारी कर्मचारी या ऐसे परिवार जिनके सदस्य केंद्र/राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) या अन्य सरकारी संस्थाओं में सेवारत हैं।

ऐसे परिवार जिनके पास चार पहिया वाहन (4-Wheeler) मौजूद है।

जिन परिवारों की वार्षिक बिजली की खपत 2,400 यूनिट से अधिक है।

आवश्यक दस्तावेज और भुगतान के विकल्प

योजना में आवेदन करने के लिए मुख्य रूप से पहचान पत्र और पते के सबूत की आवश्यकता होगी:

दस्तावेज: [Aadhaar Redacted] (पहचान के लिए), वोटर आईडी कार्ड, परिवार के सदस्यों के पहचान पत्र, दिल्ली में 10 साल से निवास का स्व-घोषणा पत्र, और आपराधिक रिकॉर्ड न होने का सेल्फ-डिक्लेरेशन।

भुगतान विकल्प: लाभार्थी महिलाओं के पास भुगतान के दो विकल्प होंगे। पहले विकल्प के तहत 1,500 रुपये रिकरिंग या फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा होंगे और 1,000 रुपये डिजिटल रुपया वॉलेट में मिलेंगे। दूसरे विकल्प में पूरे 2,500 रुपये को 3 साल के लॉक-इन पीरियड के साथ एफडी या आरडी में जमा किया जा सकता है, जो बाद में ब्याज सहित बैंक खाते में ट्रांसफर होगा।

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