Delhi Excise Policy:सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia)की जमानत याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करने का फैसला किया है। सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था।
इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court)की विशेष बेंच जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन ने दो याचिकाओं पर सुनवाई करने का निर्णय लिया है। सीबीआई और ईडी ने इस मामले में अपने पक्ष का विवरण प्रस्तुत किया है। बताया जा रहा है कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की याचिका पर अपना जवाब दे दिया है, लेकिन यह रिकॉर्ड अभी तक सुप्रीम कोर्ट में उपलब्ध नहीं है।
सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया जवाब
मिली जानकारी के अनुसार, पिछली सुनवाई जो कि 29 जुलाई को हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच एजेंसियों को अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया था, जिसके बाद इस मामले में सीबीआई और ईडी की तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने अदालत को बताया था कि केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सिसोदिया की याचिका पर अपना जवाब दाखिल कर दिया है।
इतने महीनों से जेल में बंद है सिसोदिया
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को सिसोदिया(Manish Sisodia) को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्होने 28 फरवरी को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। वहीं, ईडी ने नौ मार्च को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उस समय से ही तिहाड़ जेल में बंद हैं।
सिसोदिया पर क्या हैं आरोप?
शराब घोटाले में सिसोदिया (Manish Sisodia) पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। कहा गया कि उन्होंने लाइसेंस लाने वालों को फायदा पहुंचाया। शराब कंपनियों को लाइसेंस फीस में करोड़ों की छूट दी गई. इससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। उन्होंने एक्साइज नीति के खिलाफ फैसले लिए। उन्होंने शराब घोटाले में सबूत छिपाने के लिए एक दर्जन से ज्यादा फोन बदले. कई सिम कार्ड भी बदले। इस तरह के कई आरोप उन लगे हैं।