Delhi News: दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट में गुरुवार को महिला पहलवान यौन उत्पीड़न (Women Wrestlers Sexual Harassment Case) मामले में मुख्य गवाह का बयान विस्तृत तरीके से दर्ज किया गया। अदालत ने गवाह का बयान बंद अदालत कक्ष में लिया। इस मामले में आरोपी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) को नामित किया गया है।
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पीड़िता की गवाही से मामला आगे बढ़ा
चार नवंबर को कोर्ट ने गवाह नंबर 1, जो कि पीड़िता है, को साक्ष्य दर्ज करने के लिए समन जारी किया था। हालांकि, वह कुश्ती चैंपियनशिप के सिलसिले में भारत से बाहर होने के कारण कोर्ट में पेश नहीं हो पाई थीं। अब उनका बयान 14 नवंबर को फिर से दर्ज करने का प्रयास होगा।
अभियोजन पक्ष ने कोच जगबीर सिंह को गवाही से हटाया
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में नामित कोच जगबीर सिंह को 19 अक्टूबर को मामले से हटा दिया। कोर्ट के समक्ष विशेष लोक अभियोजक (SPP) अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने जगबीर सिंह को गवाह के रूप में न रखने का निर्णय लिया है। इस फैसले के बाद कोर्ट ने दूसरी पीड़िता की गवाही को आगे की कार्यवाही में शामिल करने का निर्णय लिया है।
354 और 354A धाराओं के तहत आरोप तय
बृजभूषण शरण सिंह पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला) और धारा 354A (यौन उत्पीड़न) के तहत आरोप तय किए गए हैं। इन धाराओं के तहत जुलाई में उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था।
कोर्ट में 14 नवंबर को हो सकती है अगली सुनवाई
यह मामला जुलाई से सुनवाई में है, जहां पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों की सत्यता को साबित करने के लिए पीड़िताओं की गवाही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राउज़ एवेन्यू कोर्ट में 14 नवंबर को अगली सुनवाई की जाएगी, जहां पीड़िता के भारत लौटने के बाद उनकी गवाही दर्ज किए जाने की उम्मीद है।
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