Rahul Gandhi: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने भिवंडी कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के एक कार्यकर्ता द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में सबूत के तौर पर कुछ अतिरिक्त दस्तावेजों को अनुमति दी गई थी. न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण ने राहुल की याचिका पर यह आदेश पारित किया.
Read More: सांप के हमले से बच रहे विकास द्विवेदी केस की विशेष कमेटी करेगी जांच
याचिका में क्या आरोप ?
बताते चले कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की याचिका में आरोप लगाया गया था कि ट्रायल कोर्ट ने आरएसएस पदाधिकारी राजेश कुंटे को तय समय के बाद भी कुछ दस्तावेज पेश करने की अनुमति दी थी. बीते तीन जून को ठाणे स्थित भिवंडी मजिस्ट्रेट अदालत ने आरएसएस कार्यकर्ता द्वारा प्रस्तुत कुछ दस्तावेजों को रिकॉर्ड में लिया था. मजिस्ट्रेट अदालत ने कथित मानहानिकारक भाषण की प्रतिलिपि को साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर लिया था, जिसके आधार पर मानहानि का मामला दायर किया गया था.
Read More: Lakhimpur Kheri: बाढ़ का कहर,कंधे पर बहन के शव को लेकर 5 किमी पैदल चला भाई
उच्च न्यायालय में दी थी चुनौती
राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. याचिका में कहा गया था कि मजिस्ट्रेट का आदेश, कुंटे द्वारा दायर एक अन्य याचिका में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के आदेश का उल्लंघन है. 2021 में एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे ने कुंटे द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें मांग की गई थी कि राहुल गांधी कथित अपमानजनक भाषण को या तो स्वीकार करें या अस्वीकार करें.
Read More: IAS Pooja Khedkar पर जांच के लिए केंद्र ने बनाई समिति, OBC और दिव्यांगता कोटा दुरुपयोग का लगा आरोप
उच्च न्यायालय का निर्णय
न्यायमूर्ति डेरे ने तर्क दिया था कि किसी आरोपी व्यक्ति को उक्त याचिका के अनुलग्नकों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है. राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने वर्तमान याचिका में दावा किया है कि उच्च न्यायालय के 2021 के आदेश के बावजूद, मजिस्ट्रेट ने उन्हीं दस्तावेजों को रिकॉर्ड में ले लिया था. इस पर बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने हस्तक्षेप किया और भिवंडी कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया, जिससे राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है.
Read More: Hathras भगदड़ मामले पर SC में दायर याचिका खारिज,इलाहाबाद HC का रुख करने का दिया आदेश