Delhi High Court on Arvind Kejriwal:भारत में 18वीं लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करने के लिए विपक्ष की कोशिश जारी है। दूसरी तरफ बीजेपी तीसरी बार लगातार केंद्र की सत्ता में वापसी के लिए पूरी तरह से तैयारी में जुट गई है। ऐसे में सीएम केजरीवाल की मुश्किलें थमने का नाम ही नहीं ले रही है। दिल्ली हाईकोर्ट उन्हें निराशा हाथ लगने के बाद अब आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। दरअसल कथित शराब नीति घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी। जहां कोर्ट ने अपने फैसले में कानूनी तौर पर केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बताया है।
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“अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे”
आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने हाई कोर्ट के आदेश के तुरंत बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि-” अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल को उसी तरह राहत देगा जैसे उसने हाल ही में AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दी थी।”
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दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं – सौरभ भारद्वाज
इस दौरान सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि -“हम उच्च न्यायालय की संस्था का सम्मान करते हैं लेकिन हम सम्मानपूर्वक यह कहते हैं कि हम इस आदेश से सहमत नहीं हैं और इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय जाएंगे,” उन्होंने आरोप लगाया, तथाकथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाला आप और केजरीवाल को खत्म करने की सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश है।”
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हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को माना सही
इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने अपने आदेश में कहा कि- “ईडी की ओर से एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी और अपराध की आय और उसके उपयोग को छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे, हाई कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री या किसी और विशिष्ट के लिए कोई विशेषाधिकार नहीं हो सकता है. उच्च न्यायालय ने आगे कहा, “इस अदालत की राय है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी और रिमांड की जांच कानून के अनुसार की जानी चाहिए न कि चुनाव के समय के अनुसार।”
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“ईडी के पास सबूत थे जिसके कारण केजरीवाल को गिरफ्तार करना पड़ा”
आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए आगे कहा कि -“आम चुनाव से पहले गिरफ्तारी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने ईडी पर जो सवाल उठाए हैं वह टिकाऊ नहीं हैं। हमारा मानना है कि न्यायाधीश कानून से बंधे हैं, राजनीति से नहीं, निर्णय कानूनी सिद्धांतों पर दिए जाते हैं, राजनीतिक विचारों पर नहीं, ईडी के पास पर्याप्त सबूत थे जिसके कारण उन्हें केजरीवाल को गिरफ्तार करना पड़ा।”