CJI Statement: राहुल-खरगे से मुलाकात पर CJI का बयान, न्यायालय को लेकर कही बड़ी बात

सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने इंडी गठबंधन के नेताओं से व्यक्तिगत मुलाकात करने से इनकार कर दिया। उन्होंने नेताओं को औपचारिक कानूनी प्रक्रिया अपनाने और याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की सलाह दी।

CJI Statement

Wrriten By :

Nivedita Kasaudhan

Published On :

अक्टूबर 12, 2026

CJI Statement: राजधानी दिल्ली में इंडी (INDIA) गठबंधन के विरोध मार्च और मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात की मांग को लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत ने एक बेहद स्पष्ट और दो टूक रुख अपनाया है। सीजेआई ने विपक्षी नेताओं से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करने में असमर्थता जताते हुए उन्हें औपचारिक और कानूनी प्रक्रिया का पालन करने की सलाह दी है।

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मुलाकात के अनुरोध पर लिखित जवाब

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राहुल-खरगे से मुलाकात पर CJI का बयान

मुख्य न्यायाधीश कार्यालय को विपक्षी दलों के नेताओं की ओर से एक मुलाकात का औपचारिक पत्र मिला था, जिसका संज्ञान लेते हुए सीजेआई ने उसका लिखित जवाब भेज दिया है। अपने इस जवाब में उन्होंने विपक्षी नेताओं से व्यक्तिगत रूप से मिलने में असमर्थ होने के कारणों से पूरी तरह अवगत करा दिया है।

विपक्ष की मांग थी कि चुनाव प्रक्रिया और चुनाव आयोग से जुड़े नए कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट इसमें तत्काल हस्तक्षेप करे, जिसके संबंध में वे ज्ञापन सौंपना चाहते थे। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश के इस स्पष्ट रुख से यह साफ हो गया है कि राजनीतिक मुद्दों या विरोध प्रदर्शनों के तहत सीधे चैंबर में मुलाकात करने के बजाय मामलों को उचित न्यायिक मंच के माध्यम से ही उठाया जाना चाहिए।

न्यायिक निष्पक्षता और अदालत के दरवाजे

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राहुल-खरगे से मुलाकात पर CJI का बयान

न्यायिक स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर जोर देते हुए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि देश की सर्वोच्च अदालत के दरवाजे हर एक नागरिक के लिए हमेशा खुले हुए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि चाहे कोई आम नागरिक हो या किसी निर्वाचित निकाय, संसद अथवा विधानसभा का कोई सम्मानित सदस्य, हर किसी को अदालत का रुख करने का पूरा अधिकार है।

सीजेआई ने कहा कि यदि किसी को भी अपनी बात रखनी है, तो उन्हें किसी ज्ञापन के जरिए नहीं, बल्कि उचित कानूनी प्रक्रिया और याचिका के माध्यम से अदालत आना चाहिए। न्यायपालिका सभी पक्षों की चिंताओं को सुनकर कानून के दायरे में जो भी उचित अधिकार या राहत बनती है, वह जरूर प्रदान करेगी।

ज्ञापन के बजाय याचिका दाखिल करने का संदेश

मुख्य न्यायाधीश के इस बयान से यह संदेश गया है कि चुनावी सुधारों, विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) या अन्य नीतिगत मामलों में राहत केवल और केवल न्यायिक मंच पर औपचारिक याचिका दायर करके ही प्राप्त की जा सकती है।

विपक्षी दलों के नेता चुनाव प्रक्रिया को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में संज्ञान लेने की मांग कर रहे थे। अब सीजेआई के इस दो टूक संदेश के बाद यह साफ हो गया है कि शीर्ष अदालत राजनीतिक मुलाकातों के बजाय केवल स्थापित न्यायिक और कानूनी प्रक्रियाओं के तहत ही मामलों की सुनवाई करेगी।

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