Chennai News: पूणे की पोर्श दुर्घटना को अभी एक महीना ही बीता था कि एक और हाई-प्रोफाइल हिट-एंड-रन (hit-and-run) का मामला सामने आ गया है। वाईएसआर कांग्रेस (Congress) पार्टी के राज्यसभा सांसद बीड़ा मस्तान राव (MP Bida Mastan Rao) की बेटी बीड़ा माधुरी (beeda madhuri) ने 17 जून की रात को अपनी कार से चेन्नई में फुटपाथ पर सो रहे एक व्यक्ति को कुचल दिया। इस हादसे के बाद आरोपी महिला घटनास्थल से फरार हो गयी।
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अस्पताल में पीड़ित ने तोड़ा दम
इस हादसे के बाद आसपास के लोगों ने उस व्यक्ति को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उपचार के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने बुधवार को जानकारी दी कि आरोपी माधुरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि, उसे बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया।
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घटनास्थल से हुई फरार
माधुरी ने बेसेंट नगर के डाउनटाउन इलाके में सड़क किनारे सो रहे व्यक्ति को अपनी कार से कुचल दिया। इस दौरान वह कार में बैठी एक अन्य महिला के साथ मौके से फरार हो गई। मृतक का नाम सूर्या था, जिसकी उम्र मात्र 21 साल थी और वह पेशे से पेंटर था। दुर्घटना के बाद उसे सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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पुलिस ने दर्ज किया मामला
पुलिस ने इस मामले में लापरवाही से मौत का कारण बनने का केस दर्ज किया है। एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बाद में थाने से उसे जमानत पर छोड़ दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आरोपी नशे में थे या नहीं। स्थानीय लोगों ने सोमवार रात को हुए इस हादसे की सूचना पुलिस को दी। जिसके तहत छानबीन जारी है।
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पुणे पोर्शे कांड
पुणे का पोर्शे कांड अभी तक लोगों के दिमाग से उतरा भी नहीं था कि चेन्नई में यह नया मामला सामने आ गया। पिछले महीने पुणे में पोर्शे कार चला रहे एक नाबालिग रईसजादे ने नशे की हालत में बाइक सवार दो इंजीनियरों को कुचल दिया था, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस मामले की जांच अभी भी जारी है। इस मामले में जाँच बैठाई गयी थी, जिसमें पुलिस को शक था कि उस लड़के ने शराब के नशे में धुत होकर गाड़ी चला रहा था। जिस वजह से यह घटना हुई। किशोर न्याय बोर्ड ने हादसे के कुछ घंटों बाद रियल एस्टेट कारोबारी विशाल अग्रवाल के आरोपी बेटे को जमानत दे दी। उसे सिर्फ सड़क सुरक्षा पर 300 शब्दों का निबंध लिखने को कहा गया था।
भारी आलोचना के बाद पुलिस ने किशोर न्याय बोर्ड में पुनरीक्षण याचिका दायर की जिस पर बोर्ड ने आदेश में संशोधन करते हुए आरोपी को 5 जून तक सुधार गृह में भेज दिया था। मगर मौका पाकर जाँच के सैंपल बदल दिए गए थे। जिस वजह से मामले ने नया मोड़ ले लिया। छानबीन की गयी तो पता चला कि 18-19 मई की रात को नाबालिग आरोपी और उसके 15 दोस्तों ने पब में 90 हजार रुपये खर्च किए थे। नाबालिग ने खुद 48 हजार रुपये खर्च किए थे। इस मामले की जांच पुणे क्राइम ब्रांच कर रही है।