
November Rules Change: देश में 1 नवंबर 2026 से आम नागरिकों, करदाताओं, पेंशनभोगियों और व्यापारी वर्ग के लिए कई महत्वपूर्ण वित्तीय व प्रशासनिक नियमों में बदलाव प्रभावी हो रहे हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) और वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के तहत जहां एक तरफ कारोबारियों को जीएसटी (GST) नियमों में ढील दी जा रही है, वहीं आईटीआर ऑडिट फाइलिंग की अंतिम तारीख और पेंशनभोगियों के डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है।
दिवाली से पहले ICICI बैंक का बड़ा ऐलान, अब फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलेगा ज्यादा
जीएसटी नियम और टैक्स ऑडिट फाइलिंग की समयसीमा

बजट 2026-27 के सुधारों को लागू करते हुए सरकार ने 1 नवंबर से जीएसटी प्रक्रियाओं को सरल बनाने का निर्णय लिया है। बिक्री के बाद दिए जाने वाले डिस्काउंट के नियमों को आसान बनाया गया है। इसके अलावा, इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का सामना कर रहे उद्योगों और एमएसएमई (MSME) क्षेत्र के लिए अनंतिम जीएसटी रिफंड की प्रक्रिया तेज होगी, जिससे कारोबारियों की कार्यशील पूंजी (Working Capital) मजबूत होगी। वित्तीय वर्ष 2026-27 (AY 2026-27) के लिए जिन करदाताओं के खातों का ऑडिट होना अनिवार्य है, उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्तूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दी गई है। यह छूट केवल विशिष्ट पात्र ऑडिट श्रेणियों के लिए है, सामान्य व्यक्तिगत करदाताओं के लिए नहीं।
पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की शुरुआत
सरकारी पेंशनधारकों के लिए 1 नवंबर से अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। 80 वर्ष से कम आयु के पेंशनभोगी 1 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक डिजिटल या भौतिक माध्यम से अपना प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। (80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ पेंशनभोगियों के लिए यह सुविधा 1 अक्तूबर से ही चालू है।) 30 नवंबर तक प्रमाण पत्र जमा न करने की स्थिति में पेंशन का भुगतान अस्थायी रूप से रोका जा सकता है।

एलपीजी सिलेंडर की समीक्षा और दिव्यांगता पेंशन की स्थिति

एलपीजी दरें: तेल विपणन कंपनियां (OMCs) हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। व्यावसायिक सिलेंडरों के दामों में बदलाव से होटल और रेस्तरां व्यवसाय प्रभावित होते हैं। रिफिल बुक करने से पहले अद्यतन दरों की जांच करने की सलाह दी जाती है। केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत दिव्यांगता पेंशन सुधार (पात्रता मानदंड 80% से घटाकर 40% करना और सहायता राशि बढ़ाना) की संशोधित गाइडलाइंस जारी न होने के कारण ये 1 नवंबर से लागू नहीं होंगे। लाभार्थियों को नए आधिकारिक निर्देशों का इंतजार करना होगा।
1 नवंबर 2026 से लागू होने वाले ये नियम कर अनुपालन को सुलभ बनाने और व्यापार सुगमता (Ease of Doing Business) को बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम हैं।
Flipkart पर iPhone 17 की कीमत में बड़ी कटौती, ₹1 लाख का फोन अब ₹80 हजार में खरीदने का मौका











