Manish Sisodia Bail Plea Hearing:दिल्ली में शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को दिल्ली के राऊज ऐवन्यू कोर्ट में पेश किया गया। जहां कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 10 दिनों तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
सीबीआई के वकील ने आप नेता की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया मुख्य आरोपी हैं और सबूतों छेड़छाड़ कर सकते हैं। फिलहाल कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है और 30 अप्रैल को फैसला सुनाया जाएगा। वहीं कोर्ट में सुनवाई के दैरान सीबीआई ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया और कहा कि सिसोदिया को जमानत मिलती है तो वे सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं।
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सीबीआई ने कोर्ट में क्या कहा?
सीबीआई ने कहा, “हम बार-बार कह कह रहे हैं कि ये किंगपिन हैं, इनकी याचिका में देरी का ग्राउंड है, हम बता चुके हैं कि देरी के क्या कारण है, कोर्ट ने भी सिसोदिया को मास्टरमाइंड माना है, इसी कोर्ट ने माना है,” सिसोदिया की जमानत का विरोध करते हुए सीबीआई ने आगे कहा, “पूरी सोसायटी आर्थिक अपराधों से पीड़ित है, इससे पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक बार कहा था कि भ्रष्टाचार समाज के लिए कैंसर है, अगर जमानत दी गई तो सिसोदिया आगे की जांच और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, अगर इस स्टेज पर जमानत दी गई तो निश्चित रूप से इनका मकसद पूरा हो जाएगा।”
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मनीष सिसोदिया के वकील ने क्या कहा?
सिसोदिया की ओर से वकील विवेक जैन ने कहा- जिस मोबाइल फोन को नष्ट करने का जांच एजेंसियों द्वारा बार बार हवाला दिया जा रहा है, SC ने भी उस पर विचार किया है। SC का मानना था कि जमानत पर विचार करते हुए ये अपने आप में कोई इतना बड़ा फैक्टर नहीं है कि उसके आधार पर ही तय हो कि जमानत दी जानी चाहिए या नहीं। वकील ने आगे कहा कि जहां तक आरोप की संगीनता का मसला है, SC खुद कह चुका है कि इस मामले की तुलना जघन्य अपराध से नहीं की जा सकती है, ये कोई ऐसा मामला नहीं जहां सैकड़ो- हजारों लोग के साथ धोखाधड़ी हुई हो।”
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कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया के ED और सीबीआई के मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और 30 अप्रैल को अदालत फैसला सुनाएगी। वहीं, मनीष सिसोदिया ने अंतरिम जमानत की अर्जी वापस ली, सिसोदिया के वकील ने कहा कि अब कोर्ट नियमित जमानत पर फैसला कोर्ट सुरक्षित कर चुकी है इसलिए, अंतरिम जमानत की याचिका वापस ले रहे हैं।”