BSP Candidate Ashok Bhalavi Died: लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की मतदान की तारीख नजदीक आ रही है. इसी बीच मध्य प्रदेश के बैतूल के बसपा प्रत्याशी अशोक भलावी की हार्ट अटैक से मौत की खबर सामने आई है. उन्हें सीने में दर्द उठा था,जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था,जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. बसपा प्रत्याशी के निधन होने की वजह से इस सीट पर चुनाव प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है.
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बैतूल लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार थे अशोक भलावी
बताते चले कि आगामी चुनाव के लिए अशोक भलावी को बहुजन समाज पार्टी ने बैतूल लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया था. पिछले चुनाव में भी उन्होंने बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था. सोहागपुर गांव के पास रहने वाले अशोक भलावी पेशे से सब्जी व्यापारी थे, वे बैतूल जनपद के सदस्य भी रह चुके हैं. अशोक भलावी के चार बेटे हैं. उनका अंतिम संस्कार बुधवार को उनके गृह ग्राम सोहागपुर में होगा. बैतूल कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी का कहना है कि बसपा प्रत्याशी अशोक भलावी की मौत के संबंध में रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को भेज दी है. अभी जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 52 के तहत 26 अप्रैल 2024 को होने वाली मतदान प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है. आगे निर्वाचन आयोग के निर्देश पर कार्रवाई की जाएगी.
राज्य में 7 चरणों में वोटिंग होनी
चुनाव आयोग द्वारा मतदान की तारीखों का ऐलान हो चुका है. मध्य प्रदेश की 29 सीटों के लिए 4 चरणों में वोटिंग होनी है, जिसमें पहले चरण में 19 अप्रैल को सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा में वोटिंग होगी. दूसरे चरण में 26 अप्रैल को टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल में मतदान होगा. इसके बाद तीसरे चरण में 7 मई को मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल और राजगढ़ में वोटिंग होगी. वहीं, चौथे चरण में 13 मई को देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा में वोटिंग होगी. बता दें कि लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त होने वाला है.
क्या कहता है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम?
दरअसल, बसपा प्रत्याशी के निधन होने की वजह से इस सीट पर चुनाव प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है. अधिनियम की धारा 52 (2) के अनुसार, अगर किसी मान्यता प्राप्त राज्य या राष्ट्रीय पार्टी की ओर से मैदान में उतारे गए उम्मीदवार की मतदान से पहले मौत हो जाती है तो निर्वाचन अधिकारी उस सीट पर मतदान स्थगित कर देता है और नई तारीख की घोषणा बाद में की जाती है.
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