Supreme Court Stay Karnataka Board Exams: Supreme Court ने कर्नाटक हाई कोर्ट के 22 मार्च के एक आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें राज्य बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में कक्षा 5, 8, 9 और 11 की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने की इजाजत दी गई थी। इसी के साथ Court ने इन बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने पर भी रोक लगा दी।रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्थल की पीठ ने इस पर फैसला सुनाते हुए कहा कि -“हाईकोर्ट का आदेश प्रथमदृष्टया शिक्षा के अधिकार (आरटीआई) कानून के अनुरूप नहीं लगता है। कर्नाटक सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और वह छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन को कठिनाई में डालने पर तुली हुई है। राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया है।”
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‘स्कूल की ओर से घोषित रिजल्ट स्थगित रखा जाए’
सुप्रीम कोर्ट की बेंच में शामिल न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने कहा कि-” उपर्युक्त आदेश के मुताबिक किसी भी स्कूल की ओर से घोषित रिजल्ट को स्थगित रखा जाएगा, वहीं, इस रिजल्ट का किसी भी उद्देश्य के लिए विचार नहीं किया जाएगा और न ही पैरेंट्स को इस बारे में सूचित किया जाएगा अगर उनको अभी तक नहीं किया गया है।”
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12 मार्च को किया था बोर्ड परीक्षा आयोजन में हस्तक्षेप
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 12 मार्च को कर्नाटक राज्य में इन कक्षाओं के लिए बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन के खिलाफ हस्तक्षेप किया था। राज्य को बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की अनुमति देने वाले कर्नाटक हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच के अंतरिम आदेश पर रोक लगाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कि हाई कोर्ट डिवीजन बेंच को अंतरिम आदेश के जरिये बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। वह भी तब, जब उसी हाई कोर्ट की दो एकल पीठ पहले ही इसी तरह की अधिसूचनाओं या सर्कुलर को रद्द कर चुकी हैं।