Bihar Meat Ban: खुले में मांस बिक्री पर बैन, डिप्टी CM ने किया सख्त निर्देश

बिहार में खुले में मांस बिक्री पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है। डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि अब केवल लाइसेंसधारी दुकानदार ही मांस बेच सकेंगे। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। जनता जानना चाहती है कि अब सड़क किनारे मांस की बिक्री कैसे रोकी जाएगी।

Wrriten By :

Neha Mishra

Published On :

फ़रवरी 16, 2026

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Bihar Meat Ban: बिहार में अब सड़क किनारे या खुले में मांस बेचने की अनुमति नहीं रहेगी। यह जानकारी राज्य के डिप्टी मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सोमवार को दी। उन्होंने कहा कि मांस की बिक्री केवल लाइसेंसधारियों द्वारा ही की जा सकेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि किसी भी नागरिक या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले काम को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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दरभंगा में विभागीय बैठक के बाद जारी निर्देश

विजय कुमार सिन्हा ने दरभंगा में आयोजित एक विभागीय बैठक में यह मामला उठाया और बुद्धिजीवियों के साथ चर्चा के बाद स्पष्ट किया कि खुले में मांस की बिक्री पूरी तरह बंद की जाएगी। बैठक के दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि नियमों के उल्लंघन पर सख्त कदम उठाया जाए। इस फैसले को लागू करने के लिए संबंधित विभागों को पत्र जारी कर दिया गया है।

विधान परिषद में डिप्टी CM की जानकारी

डिप्टी सीएम ने विधान परिषद में जानकारी देते हुए कहा कि मांस बिक्री के लिए अब लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि दरभंगा में इस संबंध में पहले ही कार्रवाई की गई और खुले में मांस बेचने वालों पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि अब बिहार में शव वाहनों पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लिया जाएगा, जिससे लोगों की सुविधा बढ़ेगी।

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यूपी में पहले से लागू हैं सख्त नियम

बिहार से पहले कई राज्यों में खुले में मांस बिक्री पर रोक लगी हुई है। विशेषकर उत्तर प्रदेश में इसे लेकर सख्त नियम हैं। यूपी सरकार के निर्देशों के अनुसार, किसी भी दुकान पर मांस को खुले में प्रदर्शित करना या लटकाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। दुकानदारों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपनी दुकानों पर काला शीशा या गहरा पर्दा लगाएं, ताकि राहगीरों को मांस दिखाई न दे।

नियमों का उद्देश्य और असर

इस फैसले का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की धार्मिक और सामाजिक भावनाओं का सम्मान करना है। खुले में मांस बिक्री से होने वाली आपत्तिजनक परिस्थितियों को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। साथ ही, यह व्यापारियों के लिए भी स्पष्टता और नियमों का पालन सुनिश्चित करता है।

डिप्टी सीएम ने कहा कि इस नियम का पालन न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोग जो नियम तोड़ते हैं, उन्हें लाइसेंस रद्द करने और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। इससे राज्य में मांस व्यापार व्यवस्थित और नियंत्रित रूप में चलेगा।

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