Bihar Bus Fare Hike: बिहार में बस सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक जरूरी और जेब पर असर डालने वाली खबर है। राज्य में आगामी 1 जून से बस का किराया बढ़ने जा रहा है, जिससे आम जनता का सफर अब और महंगा हो जाएगा। बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने बसों के किराए में 10 से 15 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करने का बड़ा फैसला लिया है। इस संबंध में विभाग द्वारा अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
परिवहन विभाग की अधिसूचना के अनुसार, पिछले कुछ समय में डीजल की कीमतों में हुई वृद्धि और बसों के परिचालन व रखरखाव (रनिंग कॉस्ट) में आए खर्च को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। राहत की बात यह है कि किराए में यह बदलाव पूरे 5 साल बाद किया जा रहा है, जबकि नियम के मुताबिक हर 5 साल में किराए का पुनर्निर्धारण करना आवश्यक होता है। सरकार ने साधारण बसों से लेकर डीलक्स, वॉल्वो और एसी सभी श्रेणी की बसों के किराए में संशोधन किया है।
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साधारण बसों की नई किराया दरें
सरकार ने नए किराए की दरें दूरी के स्लैब के आधार पर तय की हैं। साधारण (Ordinary) बसों के लिए नया किराया इस प्रकार निर्धारित किया गया है। अब यात्रियों को प्रति किलोमीटर $1.73$ रुपये के हिसाब से किराया देना होगा, जो कि पहले $1.50$ रुपये प्रति किलोमीटर था। इस दूरी के लिए नया किराया $1.71$ रुपये प्रति किलोमीटर तय किया गया है। लंबी दूरी के यात्रियों को थोड़ी राहत देते हुए यह किराया $1.65$ रुपये प्रति किलोमीटर रखा गया है।
डीलक्स और एसी (AC) बसों का सफर भी हुआ महंगा
साधारण बसों के साथ-साथ डीलक्स और वातानुकूलित (AC) बसों में सफर करने वाले यात्रियों की जेब पर भी बोझ बढ़ेगा। इसके लिए तय की गई नई दरें निम्नलिखित हैं—
डीलक्स बस सेवा
50 किलोमीटर तक की दूरी: इसके लिए अब $1.96$ रुपये प्रति किलोमीटर की दर से किराया वसूला जाएगा।
100 किलोमीटर तक की दूरी: इस स्लैब के तहत यात्रियों को $1.94$ रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से भुगतान करना होगा।
एसी (AC) बस सेवा
50 किलोमीटर तक की दूरी: आरामदायक और एसी सफर के लिए अब नई दर $2.30$ रुपये प्रति किलोमीटर तय की गई है।
100 किलोमीटर तक की दूरी: इस दूरी के लिए नया किराया $2.28$ रुपये प्रति किलोमीटर निर्धारित किया गया है।
यह नियम केवल सरकारी बसों पर ही नहीं, बल्कि राज्य में चलने वाली सभी निजी (Private) बसों पर भी समान रूप से लागू होगा।
मनमाना किराया वसूलने वाले बस ऑपरेटरों पर होगी सख्त कार्रवाई
किराए में बढ़ोतरी के इस फैसले के साथ ही सरकार ने आम जनता को ओवरचार्जिंग (तय सीमा से अधिक किराया वसूलने) से बचाने के लिए भी कड़े इंतजाम किए हैं। परिवहन विभाग ने सभी जिला प्रशासनों और स्थानीय अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में किराया व्यवस्था की कड़ी निगरानी करें। यदि कोई भी निजी या सरकारी बस संचालक सरकार द्वारा तय की गई इन नई दरों से एक भी रुपया अधिक वसूलता हुआ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ परमिट रद्द करने सहित सख्त कानूनी व दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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