Bihar News:बिहार में जारी सियासी उथल-पुथल के बीच लालू परिवार की मुश्किलें लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में बढ़ गई हैं.ईडी ने इस मामले में राबड़ी देवी, मीसा भारती, हृदयानंद चौधरी को आरोपी बनाते हुए समन जारी किया है। इसके अलावा ईडी ने दो अन्य कंपनियों को भी इसमें आरोपी बनाया है। ईडी ने इस मामले में 4 हजार से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व सीएम राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव सहित हृदयानंद चौधरी को समन जारी कर दिया है।
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न्यायिक हिरासत में हैं अमित कात्याल
कोर्ट ने व्यवसायी अमित कात्याल के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट भी जारी किया है.अमित कात्याल हालांकि इस मामले में न्यायिक हिरासत में हैं. ईडी की चार्जशीट पर सुनवाई करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने आदेश पारित करते हुए कहा,लैंड फॉर जॉब स्कैम केस में संज्ञान लेने के लिए ये पर्याप्त आधार हैं।
साल 2004 से जुड़ा हुआ है पूरा मामला
आपको बता दें कि,ये मामला 14 साल पुराना है. इस मामले में आरोप है कि तत्कालीन रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन ली थी. देश में जब यूपीए की सरकार थी तब लालू प्रसाद यादव 2004 से 2009 तक रेल मंत्री थे.इस मामले में आरोपों को लेकर सीबीआई ने 18 मई 2022 को केस दर्ज किया था।ईडी ने कोर्ट को बताया कि,इस मामले में सात भूखंडों को लेकर धोखाधड़ी की गई है.इनमें से राबड़ी देवी, हेमा यादव और मीसा भारती ने भूखंड हासिल किए, बाद में इन भूखड़ों को बेच दिया गया.ईडी ने अदालत को बताया है कि इस मामले में केवल अमित कात्याल को गिरफ्तार किया गया है. लैंड फॉर जॉब का मामला साल 2004 से लेकर वर्ष 2009 के बीच का हैं. उस समय लालू प्रसाद भारत सरकार के रेल मंत्री थे. आरोप है कि नौकरी लगवाने के बदले लालू यादव ने लोगों से जमीन ली थी।
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लालू यादव उनकी बेटी के खिलाफ समन जारी
मामले की जांच सीबीआई ने की और उसके बाद लालू प्रसाद समेत उनकी बेटी पर मामला दर्ज हुआ. वहीं, मीसा भारती अभी राज्य सभा की सदस्य हैं. इस मामले में लालू प्रसाद के बेहद करीबी भोला यादव से भी लंबी पूछताछ हो चुकी हैं पुलिस की ओर से अरेस्ट किए जाने के बाद उनसे पूछताछ हुई थी. भोला यादव 2004 से लेकर 2009 तक लालू यादव के ओएसडी थे. लालू प्रसाद, मीसा भारती समेत जिन 16 लोगों को समन जारी किया गया है उन्हें अब जमानत लेनी होगी।