Arvind Kejriwal: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर इस समय जेल से बाहर है. उन्हें 2 जून को सरेंडर करना है. अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करने में बस 3 ही दिन बचे है. लेकिन खुद को सरेंडर करने से पहले उन्होंने एक बड़ा दांव चला है. सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के बाद केजरीवाल ने राउत एवेन्यू कोर्ट का रुख किया है. राउत एवेन्यू कोर्ट में उन्होंने जमानत याचिका दायर की है. जिस पर कोर्ट आज 2 बजे सुनवाई करेगा.
नियमित जमानत और अंतरिम जमानत दोनों की मांग की
बता दे कि सीएम केजरीवाल ने नियमित जमानत और अंतरिम जमानत दोनों की ही मांग की है. उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत मांगी है और केजरीवाल ने मेडिकल आधार पर 7 दिनों की अंतरिम जमानत भी मांगी है. दरअसल, अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी हैं और मार्च से तिहाड़ जेल में बंद थे. पिछले दिनों उन्हें लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी,इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की वैकेशन बेंच ने मंगलवार को केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधि में 7 दिन बढ़ाने से संबंधित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया.
केजरीवाल की अंतरिम जमानत 1 जून को खत्म हो रही
बेंच ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाला मामला पहले ही सुना जा चुका है और पहले से ही एक अलग बेंच द्वारा आदेश के लिए रिजर्व रखा गया है. पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को मौजूदा आम चुनावों के प्रचार के लिए 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी, जिसकी समय सीमा 1 जून को खत्म हो रही है और उन्हें 2 जून तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया था.
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दायर याचिका में केजरीवाल ने क्या कहा ?
राउत एवेन्यू कोर्ट में दायर याचिका में अरविंद केजरीवाल ने कहा, “बिना वजह के वजन कम होना जिंदगी के लिए खतरा पैदा करने वाली बीमारियों का लक्षण है. मेरे हेल्थ की यह स्थिति आंशिक रूप से जेल अधिकारियों के कठोर व्यवहार की वजह से है. जमानत का एक और सप्ताह मुझे हेल्थ से जुड़ी परेशानियों का जायजा लेने की अनुमति देगा.”अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने अपनी अंतरिम जमानत का उपयोग केवल चुनाव प्रचार के लिए किया है और जिसके लिए उन्हें बहुत कम समय के दौरान दिल्ली और पूरे भारत में व्यापक रूप से यात्रा करनी पड़ी है. इसके नतीजे में स्वास्थ्य संबंधी चिंताजनक जटिलताओं के बावजूद, उनके पास मैक्स हॉस्पिटल के एक सीनियर डॉक्टर द्वारा अपने घर पर स्वास्थ्य जांच कराने का ही समय था.
51 दिन बाद जेल से बाहर आए केजरीवाल
दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार हुए सीएम केजरीवाल 51 दिन बाद जेल से बाहर आए थे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतिरिम जमानत देते हुए केवल 21 दिनों तक ही खुली हवा में सांस लेने की आजादी दी थी. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने यह फैसला सुनाया था. यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और धनशोधन से संबंधित है. यह नीति अब समाप्त कर दी गई है. इसी मामले में मनीष सिसोदिया भी गिरफ्तार हुए हैं.
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