Baba Ram Rahim News: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम, जो रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे हैं, को एक बार फिर पैरोल मिल गई है। इस बार उन्हें 40 दिन की पैरोल मंजूर की गई है। प्रशासन ने साफ किया है कि पैरोल अवधि के दौरान राम रहीम हरियाणा के सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा में ही रहेंगे।
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पैरोल का फैसला और पिछला रिकॉर्ड

गुरमीत राम रहीम को इससे पहले भी कई बार पैरोल और फरलो मिल चुकी है। पिछली बार 15 सितंबर को उन्हें 40 दिन की पैरोल दी गई थी। इस बार की मंजूरी के बाद राम रहीम 15वीं बार जेल से बाहर आएंगे। इससे पहले जब उन्हें 21 दिन और 40 दिन की पैरोल मिली थी, तब भी उन्होंने सिरसा डेरे में ही समय बिताया था। प्रशासन ने इस बार भी स्पष्ट किया है कि पैरोल अवधि के दौरान उनका ठिकाना सिरसा डेरा ही रहेगा।
इन मामलों में सजा काट रहे राम रहीम
राम रहीम को कई गंभीर मामलों में दोषी ठहराया गया है।
दुष्कर्म मामला: CBI कोर्ट ने दो साध्वियों से दुष्कर्म के मामले में उन्हें दस-दस साल की सजा सुनाई थी। यानी कुल 20 साल की कैद।
पत्रकार हत्या मामला: पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में भी उन्हें दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई।
डेरे मैनेजर हत्या मामला: डेरा मैनेजर रणजीत सिंह की हत्या के मामले में भी राम रहीम को सजा मिली हुई है।
फिलहाल वे इन सभी मामलों में रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे हैं।
पैरोल पर उठते सवाल

राम रहीम को बार-बार मिल रही पैरोल और फरलो को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। पत्रकार छत्रपति के बेटे अंशुल ने भी इस पर आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि राम रहीम कोई सामान्य कैदी नहीं बल्कि एक हार्ड क्रिमिनल है। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसे अपराधी को बार-बार पैरोल देना न्यायिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है।
सरकार का पक्ष
हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट में दिए हलफनामे में राम रहीम को हार्ड क्रिमिनल मानने से इनकार किया है। सरकार का कहना है कि राम रहीम जेल में अच्छा चाल-चलन रखने वाला कैदी है। जेल नियमों के अनुसार, किसी भी कैदी को साल में 90 दिन तक की पैरोल मिल सकती है।
इसी आधार पर उन्हें बार-बार पैरोल दी जाती रही है।
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