Arvind Kejriwal: दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट में सुनवाई के दौरान ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि आज उन्हें जमनात मिल जाएगी,लेकिन ऐसा नहीं हुआ. सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
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अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी-अपनी दलीलें रखी
आज सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर लंबी सुनवाई हुई. इस दौरान ईडी से लेकर अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी-अपनी दलीलें रखीं.अरविंद केजरीवाल को लेकर बगैर कोई फैसला दिए सुप्रीम कोर्ट की बेंच उठ गई. सुप्रीम कोर्ट अब आगामी गुरुवार या अगले हफ्ते इस मामले पर सुनवाई करेगा और अपना फैसला सुनाएगा. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह असाधारण परिस्थिति है क्योंकि लोकसभा चुनाव हो रहे हैं. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ?
बताते चले कि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वह दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और एक निर्वाचित नेता हैं. चुनाव हो रहे हैं. यह असाधारण परिस्थिति है. ऐसा नहीं है कि वह कोई आदतन अपराधी हैं. हम इस बारे में दलीलें सुनने पर विचार करेंगे कि उन्हें अंतरिम जमानत पर छोड़ा जाना चाहिए या नहीं. वहीं, शीर्ष अदालत ने मुख्यमंत्री की ओर से पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से कहा कि न्यायालय यह नहीं चाहता कि वह अंतरिम जमानत मिलने पर सरकारी कामकाज करें. पीठ ने कहा, ‘अगर आप सरकारी कामकाज करते हैं तो यह हितों का टकराव होगा और हम ऐसा नहीं चाहते.
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ईडी ने शीर्ष अदालत की राय का विरोध किया
आपको बता दे कि, अभिषक सिंघवी ने पीठ को आश्वासन दिया कि अगर केजरीवाल को मामले में अंतरिम जमानत मिल जाती है तो वह आबकारी नीति घोटाले से जुड़ी कोई फाइल नहीं देखेंगे. ईडी ने केजरीवाल के लिए अंतरिम जमानत पर सुनवाई करने की शीर्ष अदालत की राय का विरोध किया और कहा कि अदालत नेताओं के लिए अलग श्रेणी नहीं बना सकती.
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