Arvind Kejriwal: लोकसभा चुनाव के सामने आए नतीजे सामने आ गए है. दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है. इस बीच अरविंद केजराल से जुड़ी एक अहम खबर सामने आ रही है. राउत एवेन्यू कोर्ट से आज सीएम अरविंद को बड़ा झटका लगा है. उन्होंने कोर्ट में स्वास्थय के आधार पर अंतरिम जमानत के लिए याचिका याचिका दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ा दी है.
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कोर्ट ने मेडिकल टेस्ट कराने के दिए निर्देष
बताते चले कि कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब केजरीवाल को 19 जून तक तिहाड़ जेल में ही रहना पड़ेगा. कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को जरूरी मेडिकल टेस्ट कराने का निर्देश दिया है. विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को न्यायिक हिरासत में केजरीवाल की चिकित्सा आवश्यकताओं का ध्यान रखने का निर्देश दिया है.
सरेंडर करने से पहले कोर्ट में दायर की थी याचिका
दरअसल, केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत पर तिहाड़ जेल से बाहर आए थे.सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 2 जून को उन्हें खुद को सरेंडर करना था,लेकिन खुद को सरेंडर करने से पहले उन्होंने राउत एवेन्यू कोर्ट में अपने स्वास्थय का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी. उनकी अंतरिम जमानत पर ईडी ने विरोध भी किया था विरोध करते हुए जांच एजेंसी ईडी ने कहा था कि केजरीवाल अदालत को गुमराह कर रहे हैं. ईडी ने आरोप लगाया कि लगातार चुनाव प्रचार कर रहे केजरीवाल का स्वास्थ्य तब खराब हुआ जब सरेंडर करने का समय आया. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, आज बुधवार को सुनाया गया है
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केजरीवाल के वकील ने दिए सेंकत
राउच एवेन्यू कोर्ट से झटका मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल के वकील ने इस बात के संकेत दिए है कि बहुत ही जल्द विशेष अदालत के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट के सामने चुनौती दी जाएगी. विशेष अदालत के निर्णय का अध्ययन कर याचिका दाखिल की जाएगी.
55 दिनों की मिली थी अंतरिम जमानत
गौरतलब है कि केजरीवाल को 10 मई को 55 दिन बाद अंतरिम जमानत मिली थी. इसके बाद वह लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए तिहाड़ जेल से बाहर आए थे. 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद से पहले वो 10 दिन तक प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में रहे थे. इसके बाद 1 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था. 39 दिन उन्होंने तिहाड़ में बिताए थे. लेकिन अंतरिम जमानत पूरी होने के बाद उन्होंने 2 जून को तिहाड़ जेल जाकर सरेंडर कर दिया था. उक्त याचिका इसी अंतरिम याचिका को बढ़ाए जाने को लेकर थी.
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