Anil Ambani: एक समय दुनिया के छठें सबसे अमीर व्यक्ति रहे अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है. सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी समूह की कंपनी को 8,000 करोड़ दिये जाने के मध्यस्थता न्यायाधिकरण के निर्णय को खारिज कर दिया गया है. बता दे कि समय का साथ स्थिति बदलती गई और दुनिया के सबसे बड़े अरबपतियों की सूची में शुमार अमिल अंबानी फिर से अर्श से फर्श पर आ गए.
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कई असफलताओं का सामना करना पड़ा
आपको बता दे कि अमेरिका के व्हार्टन स्कूल से एमबीए करने वाले 64 वर्षीय अनिल अंबानी चर्चित उद्योगपति धीरूभाई अंबानी के छोटे बेटे हैं. वह अपने सफल कारोबारी कौशल के मामले में तेजतर्रार स्वभाव के लिए जाने जाते थे. उन्होंने बॉलीवुड अभिनेत्री टीना मुनीम से शादी की और दो साल तक राज्यसभा सदस्य रहे.हालांकि, पिछले कुछ सालों में उन्हें अपने कारोबार में कई असफलताओं का सामना करना पड़ा. जिसके कारण वे अरबपतियों की सूची से बाहर हो गए.
सुप्रीम कोर्ट ने रकम वापस करने को कहा
बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लि. (डीएएमईपीएल) के पक्ष में दिये गये 8,000 करोड़ रुपये के मध्यस्थता न्यायाधिकरण के फैसले को रद्द कर दिया. यह निर्णय 2008 में डीएएमईपीएल (अनिल अंबानी की रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की अनुषंगी कंपनी) और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के बीच हुए ‘रियायती समझौते’ से उत्पन्न विवाद के मामले में था.न्यायालय ने डीएएमईपीएल को मध्यस्थता फैसले के अनुसार दिल्ली मेट्रो रेल द्वारा पहले भुगतान की गई सभी रकम वापस करने को कहा.
अनिल अंबानी की कंपनी ने क्या कहा ?
डीएमआरसी ने रिलायंस इन्फ्रा की इकाई को 3,300 करोड़ रुपये का भुगतान किया था. इसे अब वापस करना है.अनिल अंबानी की रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. ने शेयर बाजार को दी गई सूचना में कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश से उसपर कोई देनदारी नहीं बनती है. कंपनी ने कहा, “रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर यह स्पष्ट करना चाहती है कि न्यायालय के 10 अप्रैल, 2024 को पारित आदेश में कंपनी पर कोई दायित्व नहीं डाला गया है और कंपनी को मध्यस्थता निर्णय के तहत डीएमआरसी/डीएएमईपीएल से कोई पैसा भी नहीं मिला है.”
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