लखनऊ संवाददाता : राज यादव
लखनऊ : डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत पीएमजीएसवाई-।।। (बैच 1, 2021-22) हेतु प्रोग्राम फण्ड में वित्तीय वर्ष 2023-24 के अन्तर्गत द्वितीय किश्त की द्वितीय ट्रेंच के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 572.80 करोड़ (रूपये पाँच अरब बहत्तर करोड़ अस्सी लाख मात्र) की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस सम्बन्ध में आवश्यक शासनादेश उत्तर प्रदेश शासन, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है।
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निर्देश दिए गए है कि..
जारी शासनादेश में निर्देश दिए गए हैं स्वीकृत की गयी धनराशि के नियम संगत व्यय व पूर्व में स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारुप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ का होगा। यह भी निर्देश दिए गए हैं कि स्वीकृत की गयी धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय, स्वीकृत की गयी धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने तथा निर्धारित प्रारुप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ का होगा।