Amritpal Singh News: सुप्रीम कोर्ट ने आज जेल में बंद कट्टरपंथी सिख नेता अमृतपाल सिंह (Amritpal Singh) को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय अमृतपाल सिंह और उनके समर्थकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा सांसद के रूप में उनके निर्वाचन के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया गया है। अमृतपाल सिंह पंजाब के खडूर साहिब से निर्दलीय सांसद निर्वाचित हुए थे। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में जेल में रहते हुए चुनाव लड़ा था और भारी मतों से जीत हासिल की थी।
Read more: Lucknow News: लखनऊ के शहीद पथ पर पलटी स्कूल वैन, आधा दर्जन घायल, एक की हालत नाजुक
अमृतपाल सिंह के खिलाफ आरोप
चुनाव के दौरान अमृतपाल सिंह पर आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने अपने नामांकन पत्र में कई महत्वपूर्ण जानकारियां छुपाई थीं। याचिका में आरोप था कि उन्होंने अपने चुनावी खर्च का पूरा विवरण नहीं दिया और चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल किया। याचिकाकर्ता विक्रमजीत सिंह ने कहा कि अमृतपाल ने अपने चुनावी फंडिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं दी और प्रचार के लिए वाहनों और चुनावी सामग्री का भी ब्योरा नहीं दिया गया।
Read more: SC ने Manish Sisodia को दी जमानत, भावुक हो गयी आतिशी…संजय सिंह बोले- ’17 महीने का हिसाब कौन देगा?’
एनएसए के तहत हिरासत पर सवाल

अमृतपाल सिंह ने इससे पहले पंजाब सरकार द्वारा उनकी हिरासत अवधि बढ़ाने के फैसले को भी चुनौती दी थी। उन्होंने एनएसए के तहत अपनी हिरासत को अवैध बताते हुए रिहाई की मांग की थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर अभी कोई निर्णय नहीं दिया है। आपको बता दें कि अमृतपाल सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खडूर साहिब सीट से चुनाव लड़ा और कांग्रेस प्रत्याशी कुलबीर सिंह जीरा को 1 लाख 97 हजार 120 वोटों से हराया था। उनके निर्वाचन को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।
Read more: Wakf Amendment Bill: लोकसभा में गरमाई सियासत, भाजपा नेता Smriti Irani ने विपक्ष पर किया तीखा प्रहार
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि याचिका में लगाए गए आरोप पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं और अमृतपाल सिंह का निर्वाचन वैध है। इस फैसले के बाद पंजाब की राजनीति में हलचल मच गई है। अमृतपाल सिंह के समर्थकों ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया है, जबकि विरोधियों ने इस निर्णय को न्याय की हार बताया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जेल में बंद किसी व्यक्ति का चुनाव लड़ना और जीतना कानून के खिलाफ नहीं है, बशर्ते कि उसने अपने नामांकन पत्र में सभी जानकारियां सही तरीके से दी हों। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सलाह दी कि वे अपने आरोपों के समर्थन में ठोस सबूत पेश करें, जो कि इस मामले में नहीं किया गया था।
2024 के लोकसभा चुनाव में जेल में रहते हुए चुनाव जीतना और फिर सुप्रीम कोर्ट से राहत पाना अमृतपाल सिंह के लिए एक बड़ी जीत साबित हुई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अमृतपाल सिंह और उनके समर्थक इस जीत का कैसे फायदा उठाते हैं और राजनीतिक मैदान में उनकी अगली चाल क्या होगी। साथ ही यह भी कि उनके विरोधी उनकी इस जीत पर किस प्रकार प्रतिक्रिया देते हैं।
Read more: Kannauj Accident: कन्नौज में बड़ा सड़क हादसा; चार लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल