Jharkhand Software Engineer Girl Gang Rape Case: डेढ़ साल पहले हुए चाईबासा में गैंगरेप मामले में कोर्ट ने 5 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है, तो वहीं दूसरी तरफ 5 नाबालिगों का मामला जुबेनाइल कोर्ट में चल रहा है। प्रथम जिला व सत्र न्यायाधीश सह पोक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने यह सजा सुनाई है।
वहीं पुलिस के अनुसार एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती 20 अक्टूबर, 2022 की शाम को अपने दोस्त के साथ दोपहिया वाहन से जा रही थी, जब चाईबासा में पुराने हवाई अड्डे के पास आठ-दस लोगों ने उन्हें रोक लिया। उन लोगों ने युवती के दोस्त की पिटाई की और युवती को एक सुनसान जगह पर ले जाकर उससे बलात्कार किया।
Read more : Noida के फ्लैट में AC फटने से लगी भीषण आग,धू-धू कर जला फ्लैट..
इन लोगों को दिया दोषी करार देते हुए सुनाई उम्रकैद सजा
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुरेन देवगम, प्रकाश देवगम, सोमा सिंकू, पुरमी देवगम और शिवशंकर कारजी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 डी (सामूहिक दुष्कर्म) और धारा 377 (अप्राकृतिक दुराचार) के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा उन्हें आईपीसी की धारा 395 (डकैती) के तहत 10 साल के कठोर कारावास और धारा 397 (डकैती, जिसमें जान से मारने या गंभीर चोट पहुंचाने का प्रयास शामिल है) के तहत सात साल के कारावास की सजा सुनाई गई।
Read more : ‘अयोध्या में राम जन्मस्थान के लिए पहली लड़ाई सिखों ने लड़ी’- आखिरी चुनावी रैली में बोले पीएम मोदी
कोर्ट ने सभी पर लगाया 10 हजार का जुर्माना
इसके अलावा अदालत ने सभी पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। बता दें, दोषी अपराध को अंजाम देने के बाद युवती को मौके पर ही छोड़कर भाग गए। उन्होंने उसका पर्स और मोबाइल फोन भी छीन लिया था। युवती किसी तरह घर पहुंची और अपने परिवार को घटना के बारे में बताया। इसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अपराध में शामिल चार नाबालिगों के खिलाफ मामला किशोर न्याय बोर्ड में लंबित है।
Read more : सोने की तस्करी में पकड़ा गया कांग्रेस नेता का पीए,शशि थरुर ने गिरफ्तारी पर जताई हैरानी…
एयरोड्रम के पास हुआ था सामूहिक दुष्कर्म
आपको बता दें कि चाईबासा के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र अंतर्गत हवाई अड्डा (एयरोड्रम) के पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती से गैंगरेप हुआ था।इस मामले में 5 दोषियों को भादवि की धारा 376 (डी) के तहत आजीवन कारावास (अंतिम सांस तक) की सजा सुनायी गयी है। भादवि की धारा 395, 377, 412 और 376 के तहत दर्ज मुकदमों का सामना कर रहे इन लोगों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।