उ0प्र0 (लखनऊ): संवाददाता – मोहम्मद कलीम
- सप्लाई कम्पनी के निदेशक समेत चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज
लखनऊ। मडिय़ांव कोतवाली में खाद एवं बीज सप्लाई कम्पनी के निदेशक समेत चार लोगों के खिलाफ व्यापारी ने मुकदमा दर्ज कराया है। आरोपियों ने एजेंसी देने के नाम पर 23 लाख रुपये लिए थे।
नानपारा निवासी आलोक चंद्र कृषि उत्पादों का व्यापार करते हैं। वर्ष 2019 में सफल शक्ति के सेल्स मैनेजर हरिओम वर्मा से मुलाकात हुई। आरोपी ने कहा कि आप पहले से व्यवसाय में हैं। इसलिए सफल शक्ति की एजेंसी ले लीजिए। हरिओम के कई बार कहने पर आलोक ने दोस्त राम नेरश यादव और मनोज कुमार को इस बारे में जानकारी दी। एजेंसी के लिए 55 लाख रुपये देने थे।
एजेंसी लेने के नाम पर व्यापारी से हड़पे रुपये
जिसके बदले कम्पनी की तरफ से माल उपलब्ध कराया जाना था। सौदा तय होने पर करीब 23 लाख रुपये आलोक चंद्र ने कम्पनी को दिए। लेकिन उन्हें माल नहीं दिया गया। इस बीच कोरोना फैलने के कारण काफी दिनों तक व्यापार ठप रहा। लॉकडाउन खुलने के बाद आलोक ने कम्पनी के एमडी शकील अहमद से मुलाकात की। जिन्होंने हरिओम से सम्पर्क करने के लिए कहा।
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पीड़ित ने दर्ज कराया मुकदमा
पीडि़त के मुताबिक, काफी प्रयास के बाद भी उन्हें माल नहीं मिला। रुपये वापस मांगने पर भी धमकाया गया। आलोक ने मडिय़ांव कोतवाली में मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी थी। सुनवाई नहीं होने पर न्यायालय में अर्जी दायर की। जहां से मिले आदेश पर शकील अहमद, हरिओम वर्मा, विक्रम सिंह और राजकिशोर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।