लखनऊ संवाददाता-MOHD KALEEM
लखनऊ। आतंकी गतिविधियों में लिप्त एवं आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करने वाले अहमद- रजा उर्फ शाहरुख उर्फ मोहिउद्दीन को एटीएस के विशेष न्यायाधीश दिनेश कुमार मिश्र ने 14 दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड पर दिए जाने का आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि पुलिस रिमांड चार अगस्त को दोपहर दो बजे से शुरू होकर 17 अगस्त को शाम छह बजे तक प्रभावी होगी।
अदालत के समक्ष एटीएस की ओर से एसपीओ नागेंद्र गोस्वामी एवं विशेष अधिवक्ता एमके सिंह का तर्क था कि अभियुक्त अहमद रजा देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। अदालत को बताया गया कि उसका संबंध पाकिस्तान के आतंकी संगठन हिज्बुल से है तथा अवैध तरीके से भारत की चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार के विरुद्ध आपराधिक षड्यंत्र कर देश की एकता अखंडता एवं संप्रभुता को क्षति पहुंचाने के आशय से देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के संबंध में और साक्ष्य संकलित किया जाना है। आरोपी अहमद रजा को पूछताछ के बाद तीन अगस्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से मोबाइल फोन बरामद कर आतंकी गतिविधियों में संलिप्त होने का दावा किया गया था।
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एटीएस की ओर से अदालत को बताया गया कि वह आरोपी को पुलिस रिमांड पर लेकर उसके साथियों की शिनाख्त करना चाहती हैं। इसके अलावा बैंक खातों का भी विवरण प्राप्त करना है। यह भी बताया गया कि अभियुक्त जम्मू कश्मीर में किन-किन संगठनों से जुड़ा है, इसकी भी शिनाख्त करने के अलावा मुरादाबाद में छिपाकर रखी गई पिस्टल को बरामद करना है।