सड़क दुर्घटनाओं पर एक्शन में योगी सरकार,18 वर्ष से कम आयु वालों के वाहन चलाने पर रोक

Mona Jha
By Mona Jha

UP News : UP सरकार ने लगातार सड़क दुर्घटना के बढ़ते मामले को देखते हुए एक एहम फैसला लिया है। सरकार ने कहा है कि – 18 साल से कम उम्र के किशोर/किशोरियों 2 पहिया या 4 पहिया चलाने पर पर पूरी तरह से रोक लग गया जाएगा। वहीं यूपी में हर साल सड़क हादसे बढ़ रहे हैं, पिछली साल की तुलना में इस साल सड़क हादसों में वृद्धि हुई है, सबसे ज्यादा मौत बाइक चलाते समय हेलमेट न पहनने के वजह से हुई , जिस वजह से सरकार ने यह फैसला लिया है। इस अदेश की जानकारी उत्‍तर प्रदेश परिवहन यातायात कार्यालय की तरफ से शिक्षा निदेशक माध्‍यमिक को भेजा गया है।

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18 साल से कम उम्र वालें को वाहन चलाने पर रोक..

इस अदेश में कहा गया है कि अगर 18 साल से कम उम्र के किशोर/किशोरियों 2पहिया या 4पहिया वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो इसका जिम्‍मेदार उनके माता पिता को ही माना जाएगा। ऐसे अभिभावकों को 3 साल तक की सजा और 25 हजार रुपया जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। इसके साथ ही वाहन का लाइसेंस एक साल के लिए निरस्‍त कर दिया जाएगा।

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हिट-एंड-रन’ के नए कानून के खिलाफ हड़ताल..

बता दें कि सड़क दुर्घटना को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा ने भी हिट एंड रन कनुन लीगु होने की बात की थी, लेकिन इस कानून के वजह से देश भर में ट्रक और बस के ड्राइवर विरोध कर रहे। जिसका असर पूरे देश में देखने को मिला। लेकिन सरकार के आश्वासन के बाद ‘हिट-एंड-रन’ के नए कानून के खिलाफ हड़ताल कर रहे ट्रक ड्राइवरों ने अपना प्रदर्शन वापस ले लिया है।

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25 साल के बाद बनेगा लाइसेंस..

वहीं ड्राइविंग लाइसेंस भी 25 साल के बाद ही बनेगा। हाईस्‍कूल और इंटर के लड़के और लड़कियां अधिकतर स्‍कूटी और अन्‍य वाहनों से स्‍कूल आते हैं, इसके अलावा लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए वे दुर्घटनाओं का भी शिकार बन जाते हैं। इस दुर्घटना में वे सड़क पर चल रहे निर्दोष राहगीरों को भी चोट पहुंचा देते हैं। एक्‍सीडेंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी परिवहन विभाग की तरफ से ये कड़े निर्देश जारी किए गए हैं।

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