क्या राघव चड्ढा को खाली करना पड़ेगा सरकारी बंगला?

Mona Jha
By Mona Jha

Raghav Chadha News : आम आदमी पार्टी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले मनीष सिसोदिया और अब संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं दुसरी तरफ पंजाब के AAP सांसद राघव चड्ढा की मुश्किलें बढ़ गई है। आपको बता दे कि राघव चड्ढा को सरकारी बंगला खाली कराने का आदेश दिया गया है। वहीं राज्यसभा सचिवालय के वकील ने दलील देते हुए कहा था कि राज्यसभा सांसद होने के नाते राघव चड्ढा को टाइप 6 बंगला आवंटित करने का अधिकार है। टाइप 7 बंगलाराज्यसभा सचिवालय के नोटिस के खिलाफ राघव चड्ढा कोर्ट पहुंच गए थे।

Read more : Asian Games 2023 में भारत ने रचा इतिहास , जिते 100 मेडल..

Read more : स्कूल से लौट रहे शिक्षक पर जानलेवा हमला, हालत गंभीर..

कानून के तहत उचित कार्रवाई करुंगा..

जज सुधांशु कौशिक ने 18 अप्रैल को पारित उस अंतरिम आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें राज्यसभा सचिवालय को चड्ढा को सरकारी बंगले से बेदखल नहीं करने का निर्देश दिया गया था। आपको बता दे कि आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चड्ढा ने कहा कि वह उचित समय पर कानून के तहत उचित कार्रवाई करेंगे, उन्होंने एक बयान में कहा, ‘निचली अदालत ने शुरू में मेरी याचिका स्वीकार कर ली थी और मुझे अंतरिम राहत दी थी। अब इसने कानूनी आधार पर मेरा मामला पलट दिया है, मैं उचित समय पर कानून के तहत उचित कार्रवाई करुंगा।

Read more : CG Constable Vacancy 2023: छत्तीसगढ़ में Constable के 5967 पदों पर निकली भर्ती, ऐसे करें आवेदन

कोर्ट ने कहा..

पांच अक्टूबर को पारित एक आदेश में, जज ने कहा कि यह तर्क कि एक बार संसद सदस्य को दिया गया आवास सदस्य के पूरे कार्यकाल के दौरान किसी भी परिस्थिति में रद्द नहीं किया जा सकता है, खारिज करने योग्य है। जज ने कहा कि सरकारी आवास का आवंटन ‘केवल वादी को दिया गया विशेषाधिकार है और आवंटन रद्द होने के बाद भी उसे उस पर कब्जा जारी रखने का कोई निहित अधिकार नहीं है।

Read more : 5 साल की बेटी से पिता ने किया रेप, लहूलुहान हालत में मिली मासूम..

राहत दिए जाने की आवश्यकता है..

जज ने कहा कि चड्ढा को अंतरिम राहत दी गई थी कि उन्हें कानूनी प्रक्रिया के बिना आवास से बेदखल नहीं किया जाएगा। जज ने कहा, ‘यह निश्चित रूप से रिकॉर्ड पर स्पष्ट त्रुटि है और इसे ठीक करने की आवश्यकता है। तदनुसार, 18 अप्रैल, 2023 का आदेश वापस लिया जाता है और अंतरिम आदेश निरस्त किया जाता है। जज ने कहा कि चड्ढा यह प्रदर्शित करने में विफल रहे कि मामले में कोई तत्काल राहत दिए जाने की आवश्यकता है।

Share This Article
Exit mobile version