Tax Saving का मतलब है अपनी कुल आय पर लगने वाले टैक्स को कम करने के लिए कुछ ऐसे उपायों को अपनाना, जिनसे आप टैक्स कानूनों के तहत छूट (deductions) और exemptions प्राप्त कर सकें। भारत में आयकर (Income Tax) की दरें आय के स्तर के अनुसार निर्धारित होती हैं, और यदि आप कुछ योजनाओं में निवेश करते हैं या कुछ खर्च करते हैं, तो आप उस आय पर टैक्स की दर को कम कर सकते हैं।
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Tax Saving क्यों करना चाहिए?

टैक्स बचाने के उपायों के द्वारा आप अपनी आय पर लगने वाले टैक्स को कम कर सकते हैं, जिससे आपका कुल टैक्स बिल घटेगा।टैक्स बचाने के उपायों के तहत निवेश करने से न केवल टैक्स बचता है, बल्कि आपको लंबी अवधि में वित्तीय सुरक्षा और लाभ भी मिलता है।टैक्स बचाने के लिए निवेश करने से आपको आय का बेहतर उपयोग करने का अवसर मिलता है, जैसे कि पेंशन योजना, जीवन बीमा, और रिटायरमेंट के लिए बचत।कई टैक्स बचत योजनाओं में आपका निवेश सुरक्षित रहता है, जैसे PPF (Public Provident Fund) या सरकारी बचत योजनाएं।
पीपीएफ (Public Provident Fund)
पीपीएफ एक बहुत ही सुरक्षित और लंबी अवधि का निवेश है जो टैक्स बचाने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें आप सालाना ₹1.5 लाख तक का निवेश कर सकते हैं और इस पर मिलने वाली ब्याज आय भी टैक्स फ्री होती है।
एनएससी (National Savings Certificate)
एनएससी भी टैक्स बचाने के लिए एक बढ़िया विकल्प है। इसमें आप ₹1.5 लाख तक का निवेश कर सकते हैं और यह आपको 5 वर्षों तक लॉक करता है। इस पर मिलने वाली ब्याज पर भी टैक्स लाभ मिलता है।
ELSS (Equity Linked Savings Scheme)

ELSS एक प्रकार का म्यूचुअल फंड है, जो टैक्स बचाने के साथ-साथ आपको लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न भी दे सकता है। इसमें ₹1.5 लाख तक का निवेश टैक्स लाभ के तहत आता है। इसमें 3 साल की लॉक-इन अवधि होती है।
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टैक्स बचत एफडी (Tax Saving Fixed Deposit)
टैक्स बचत एफडी में ₹1.5 लाख तक का निवेश किया जा सकता है और यह 5 साल की लॉक-इन अवधि के साथ आता है। इसमें आपको बैंक द्वारा दिए गए ब्याज पर टैक्स का भुगतान करना होता है, लेकिन यह टैक्स बचाने में मदद करता है।

जीवन बीमा (Life Insurance)
जीवन बीमा पॉलिसी में की गई प्रीमियम पेमेंट को ₹1.5 लाख तक की सीमा में 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। यह एक सुरक्षित तरीका है अपने परिवार को वित्तीय सुरक्षा देने के साथ-साथ टैक्स बचाने का।
घर का लोन (Home Loan)

अगर आपने घर का लोन लिया है, तो इसके लिए आप सेक्शन 80C के तहत ₹1.5 लाख तक की टैक्स छूट पा सकते हैं। इसके अलावा, सेक्शन 24(b) के तहत होम लोन के ब्याज पर ₹2 लाख तक की छूट मिलती है।
एनपीएस (National Pension Scheme)
एनपीएस में निवेश करने पर आपको टैक्स लाभ मिलता है। इस योजना के तहत आप ₹50,000 तक की अतिरिक्त छूट प्राप्त कर सकते हैं, जो 80C के अलावा है। इसके अलावा, यह आपको भविष्य के लिए पेंशन प्राप्त करने में भी मदद करता है।
हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance)

हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी टैक्स बचाने का विकल्प है। आप सेक्शन 80D के तहत हेल्थ पॉलिसी के प्रीमियम पर ₹25,000 (निकलते हुए ₹50,000 तक वृद्ध जनों के लिए) तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं।
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अंतिम वक्त में क्यों किया जाता है इनका इस्तेमाल?
आखिरी समय में लोग इन विकल्पों का इस्तेमाल तब करते हैं जब उन्हें यह एहसास होता है कि उन्होंने सालभर में क्या इन्वेस्टमेंट और खर्च किए, जिससे वो टैक्स बचा सकें। फरवरी और मार्च के महीनों में लोग अंतिम समय में इन उपायों का अधिक उपयोग करते हैं, ताकि वे अपने टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकें।