UP Voter List 2026: यूपी में वोटर लिस्ट सुधारने का बड़ा मौका, घर बैठे भी कर सकते हैं आवेदन

उत्तर प्रदेश में छूटे हुए मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए शनिवार को विशेष अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश के 1.77 लाख पोलिंग बूथों पर बीएलओ सुबह 10 से शाम 4 बजे तक मौजूद रहेंगे। नए मतदाता फॉर्म-6 और पता या विवरण बदलने वाले मतदाता फॉर्म-8 भरकर आवेदन कर सकते हैं।

UP Voter List 2026

Wrriten By :

Aanchal Singh

Published On :

अक्टूबर 24, 2026

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UP Voter List 2026: उत्तर प्रदेश में छूटे हुए मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए शनिवार को विशेष अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश के सभी 1.77 लाख पोलिंग बूथों पर बीएलओ सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मौजूद रहेंगे। अगर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है या आप पहली बार वोट डालने के योग्य हुए हैं, तो फॉर्म-6 भरकर आवेदन कर सकते हैं।

यूपी वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए शनिवार को विशेष अभियान

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) की प्रक्रिया चल रही है। इसी के तहत छूटे हुए मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। शनिवार को प्रदेशभर के 1.77 लाख पोलिंग बूथों पर विशेष मतदाता कैंप लगाए जाएंगे। इन कैंपों में बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) लोगों को फॉर्म-6 उपलब्ध कराएंगे और भरे हुए फॉर्म जमा भी करेंगे।

यूपी वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए शनिवार को विशेष अभियान

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सभी बीएलओ को अपने-अपने बूथों पर तय समय के दौरान मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं, ताकि लोगों को आवेदन करने में परेशानी न हो।

वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो भरें फॉर्म-6

अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है और आपका नाम अभी तक मतदाता सूची में नहीं जुड़ा है, तो आप फॉर्म-6 भरकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों का नाम किसी वजह से वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो पाया है, वे भी इस अभियान का फायदा उठा सकते हैं।निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक, एक अक्टूबर को 18 साल की उम्र पूरी करने वाले युवा भी मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क करके फॉर्म-6 जमा किया जा सकता है।

वोटर आईडी के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करते समय उम्र और निवास से जुड़े दस्तावेज देने होंगे। उम्र के प्रमाण के तौर पर आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र या मान्य दस्तावेज दिए जा सकते हैं। वहीं, पते के प्रमाण के लिए आधार कार्ड, बिजली का बिल, पेयजल का बिल या अन्य स्वीकार्य दस्तावेज लगाए जा सकते हैं।

इसके साथ एक रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो भी देनी होगी। मतदाता कैंप में जाकर ऑफलाइन आवेदन करने के अलावा ऑनलाइन माध्यम से भी फॉर्म जमा किया जा सकता है।

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ऑनलाइन भी कर सकते हैं वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का आवेदन

ऑनलाइन भी कर सकते हैं वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का आवेदन

जो लोग पोलिंग बूथ पर नहीं पहुंच सकते, उनके लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके लिए निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल voters.eci.gov.in या ECINET ऐप के जरिए आवेदन किया जा सकता है।ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी जरूरी जानकारियां सही-सही भरें और मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें। आवेदन जमा करने के बाद उसकी स्थिति भी ऑनलाइन देखी जा सकती है।

यूपी में 2.72 करोड़ लोगों के नाम जुड़ना बाकी

आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में 18 साल से अधिक उम्र के करीब 16.18 करोड़ लोग हैं, जबकि मतदाता सूची में अभी लगभग 13.46 करोड़ लोगों के नाम दर्ज हैं। इस हिसाब से करीब 2.72 करोड़ लोगों के नाम मतदाता सूची में जुड़ना बाकी बताया गया है।इसी अंतर को देखते हुए निर्वाचन विभाग छूटे हुए पात्र नागरिकों को वोटर लिस्ट से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चला रहा है। इस दौरान अधिकारी बूथों पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा भी लेंगे।

वोटर कैंपों का निरीक्षण करेंगे निर्वाचन अधिकारी

वोटर कैंपों का निरीक्षण करेंगे निर्वाचन अधिकारी

विशेष अभियान के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पोलिंग बूथों का निरीक्षण करेंगे। संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के अधिकारी भी अपने-अपने पोलिंग स्टेशनों पर पहुंचकर कैंप की व्यवस्था देखेंगे।निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक बूथ पर कैंप लगाया जाए और मतदाताओं को आवेदन करने में किसी तरह की परेशानी न हो।

पता बदल गया है तो फॉर्म-8 भरकर करें आवेदन

अगर आपका नाम पहले से मतदाता सूची में दर्ज है, लेकिन आप दूसरे पते पर शिफ्ट हो गए हैं, तो इसके लिए फॉर्म-8 भरना होगा। बरेली के उप जिला निर्वाचन अधिकारी संतोष कुमार सिंह के मुताबिक, मतदाता सूची में नाम या अन्य विवरणों में गलती सुधारने, डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र बनवाने और निवास स्थान बदलने के लिए भी फॉर्म-8 का इस्तेमाल किया जा सकता है।

इसलिए आवेदन करने से पहले यह जरूर जांच लें कि आपको नया नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरना है या पुराने रिकॉर्ड में बदलाव के लिए फॉर्म-8। सही फॉर्म भरकर संबंधित बीएलओ को जमा करने से आपका आवेदन निर्धारित प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ सकेगा।