Union Budget 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 8वीं बार आज संसद में आम बजट 2025 पेश किया जिसमें उन्होंने कई बड़े ऐलान करते हुए देश में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है।वित्त मंत्री ने बजट में 12 लाख रुपये तक कमाई पर नो टैक्स का ऐलान किया है।इसके साथ ही उन्होंने बजट में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की 5 लाख महिलाओं के लिए एक नई स्कीम का ऐलान किया है।
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अनुसूचित जाति और जनजाति महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान

वित्त मंत्री की ओर से बजट के ऐलान में स्कीम के तहत पहली बार उद्यमी बन रही इस समाज की महिलाओं को अगले 5 साल में 2 करोड़ रुपये तक के लोन की सुविधा का ऐलान किया गया है।अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की 5 लाख महिलाओं के लिए लागू स्कीम में स्टैंड अप स्कीम से मिली सीख को भी शामिल किया जाएगा।महिलाओं को ऑनलाइन बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाना है इसके लिए मैनेजिरियल स्कील्स के डेवलपमेंट के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।
रोजगार के अवसर बढ़ाने पर सरकार का जोर
संसद में आम बजट 2025 पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि, अत्यधिक श्रम वाले क्षेत्रों में रोजगार के अवसर और उद्यमिता को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से विशेष पॉलिसी बनाई जाएगी।भारत के फुटवियर और लेदर सेक्टर में क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए एक फोकस प्रोडक्ट स्कीम लागू की जाएगी।इस स्कीम से 22 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है साथ ही इससे 4 लाख करोड़ रुपये का रेवेन्यू और 1.1 लाख करोड़ रुपये से अधिक तक का एक्सपोर्ट मिलने की उम्मीद है।
15 से 20 लाख तक की आय पर 20 प्रतिशत टैक्स

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिडिल वर्ग के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा,अब 12 लाख की सालाना कमाई पर कोई भी टैक्सय देने की आवश्य कता नहीं है।यह बदलाव न्यूल टैक्सल व्यसवस्थाक के तहत की गई है।इससे पहले 7 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना था।स्टैंवडर्ड डिडक्शान को 75,000 रुपये रखा गया है।24 लाख की आय पर अब 30 फीसदी टैक्स लगेगा।वहीं 75 हजार रुपये तक के स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट होगी साथ ही 15 से 20 लाख तक की आय पर 20% टैक्स होगा। 8 से 12 लाख की आय पर 10 प्रतिशत टैक्स होगा।
बजट में बदलाव के बाद New Tax Slabs

- 0-4 लाख तक कोई टैक्स नहीं
- 4-8 लाख तक 5 प्रतिशत Tax
- 8-12 लाख तक 10 प्रतिशत Tax
- 12-16 लाख तक 15 प्रतिशत Tax
- 16-20 लाख तक 20 प्रतिशत Tax
- 20-24 लाख तक 25 प्रतिशत Tax
- 24 लाख के ऊपर आय पर 30 प्रतिशत Tax