Uttarakhand: दिवाली के बाद से उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को लाने की तैयारी होने जा रही हैं। आपको बता दे कि उत्तराखंड सरकार दिवाली के बाद तत्काल प्रभाव से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने जा रही हैं। विशेष सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा की जाएगी। जिसमें की विधायकों के साथ चर्चा के बाद इस बिल को पास कर दिया जाएगा। ऐसी उम्मीद लगाई जा रही हैं कि इसको कानून बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।
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सरकार को अपनी रिपोर्ट जल्द ही सौंपने वाली
यूसीसी एक बार फिर चर्चा में आ गया हैं, मिली कुछ जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई के नेतृत्व वाली पांच सदस्यों की कमिटी सरकार को अपनी रिपोर्ट जल्द ही सौंपने वाली है। वहीं इस रिपोर्ट को अगले हफ्ते की शुरुआत में दिए जाने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि रिपोर्ट के मिलते ही विशेष सत्र बुला लिया जाएगा। ये भी उम्मीद है कि केंद्र सरकार अपने यूसीसी बिल को तैयार करने के लिए उत्तराखंड सरकार के यूसीसी बिल का इस्तेमाल कर सकती है।
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समान अधिकार की बात कही
सुत्रो के मुताबिक मिली जानकारी से सामने आई हैं कि इसमें लैंगिक समानता और पैतृक संपत्तियों में बेटियों के लिए समान अधिकार की बात कही गई है। रिपोर्ट में महिलाओं की शादी की उम्र को बढ़ाकर 21 साल करने का कोई जिक्र नहीं है। कमिटी की तरफ से सिफारिश में कहा गया है कि महिलाओं की शादी की उम्र को 18 साल ही रखना चाहिए। इस बिल का मकसद एक ऐसा कानून बनाना है, जो शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने से जुड़े मामलों में सभी धर्मों पर लागू हो।