UIDAI का उच्च न्यायालय में बयान-आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं, विदेशी भी बनवा सकते है

Akanksha Dikshit
By Akanksha Dikshit
Adhar Card

UIDAI News: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने कोलकाता उच्च न्यायालय में स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है और कानूनी रूप से देश में प्रवेश करने वाले गैर-नागरिकों को भी आधार कार्ड मिल सकता है। यह बयान मुख्य न्यायाधीश टीएस सिवाग्ननम और न्यायाधीश हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ के समक्ष दिया गया, जो ‘जॉइंट फोरम अगेंस्ट एनआरसी’ की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।

याचिका पश्चिम बंगाल में कई आधार कार्डों को अचानक निष्क्रिय और फिर सक्रिय करने को चुनौती देती है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने कोलकाता उच्च न्यायालय को बताया है कि आधार कार्ड देना नागरिकता से जुड़ा नहीं है और देश में कानूनी रूप से प्रवेश करने वाले गैर-नागरिकों को भी आधार कार्ड मिल सकता है।

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याचिकाकर्ताओं की दलील

याचिकाकर्ताओं ने आधार नियमों के नियम 28ए और 29 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। इन नियमों के तहत UIDAI को यह तय करने का असीमित अधिकार है कि कौन विदेशी है और उसके आधार कार्ड को निष्क्रिय कर सकता है।याचिकाकर्ता के वकील जुम्मा सेन ने तर्क दिया था, “आधार एक विशाल संरचना है. आधार के बिना कोई पैदा नहीं हो सकता है – क्योंकि यह जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक है और आधार के बिना कोई मर भी नहीं सकता. हमारा जीवन आधार के मैट्रिक्स के भीतर जुड़ा हुआ है। ” इसके अनुसार, अदालत ने मामले को आंशिक रूप से सुना और इसे बाद की तारीख में आगे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया

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आधार कार्ड का उपयोग

आधार कार्ड एक बहुउद्देश्यीय पहचान पत्र है, जो सरकारी योजनाओं, सब्सिडी और अन्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आवश्यक है। यह पहचान पत्र भारतीय नागरिकों के साथ-साथ कानूनी रूप से देश में रह रहे गैर-नागरिकों को भी जारी किया जा सकता है। सरकार ने अलग-अलग योजनाओं के तहत सब्सिडी का फ़ायदा लेने के लिए आधार के साथ अपने बैंक खातों को जोड़ना जरूरी कर दिया है। नया गैस कनेक्शन लेने के लिए भी अपना आधार देना होगा। गैर-सरकारी वेरिफिकेशन प्रक्रियाओं में पता प्रमाण के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है।

यही नहीं अब तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स देने वालों के लिए आधार को पैन से जोड़ना ज़रूरी कर दिया है । आधार कार्ड का नागरिकता से कोई लेना-देना नहीं है और इन्हें उन लोगों को भी दिया जा सकता है जो एक निश्चित समय के लिए गैर-नागरिक (NRI) हैं यानी विदेश में रहकर आये है। ताकि वे सरकारी सब्सिडी का लाभ उठा सकें।

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