UGC Releases List Of Defaulting Universities:विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने डिफॉल्टर विश्वविद्यालयों (Defaulter University) की एक लिस्ट जारी की है । इस लिस्त के अनुसार, देश में कुल 157 विश्वविद्यालयों को डिफॉल्टर के रूप में पहचाना गया है।यूजीसी ने यह कार्रवाई प्रदेश के विश्वविद्यालयों में लोकपाल की नियुक्ति नहीं होने के कारण की है।
इसमें राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी), माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (एमसीयू) और राजा मानसिंह विश्वविद्यालय सहित 108, प्राइवेट 47 और दो डीम्ड यूनिवर्सिटी भी शामिल हैं। वहीं यूजीसी (UGC)ने यह पत्र 19 जून को जारी किया है। हालांकि एमसीयू में लोकपाल की नियुक्त कर दी गई है।
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कितने सरकारी विश्वविद्यालयों को डिफॉल्टर घोषित किया गया है?
घोषणा के अनुसार, आंध्र प्रदेश से 4 सरकारी विश्वविद्यालय, बिहार से 3, छत्तीसगढ़ से 5, दिल्ली से 1, गुजरात से 4, हरियाणा से 2, जम्मू और कश्मीर से 1, झारखंड से 4, कर्नाटक से 13, केरल से 1, महाराष्ट्र से 7, मणिपुर से 2, मेघालय से 1, ओडिशा से 11, पंजाब से 2, राजस्थान से 7, सिक्किम से 1, तेलंगाना से 1, तमिलनाडु से 3, उत्तर प्रदेश से 10, उत्तराखंड से 4 और पश्चिम बंगाल से 14 डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है।
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कितने निजी विश्वविद्यालय डिफॉल्टर हैं?
विज्ञप्ति के अनुसार, आंध्र प्रदेश से 2, बिहार से 2, गोवा से 1, गुजरात से 6, हरियाणा से 1, हिमाचल प्रदेश से 1, झारखंड से 1, कर्नाटक से 3, मध्य प्रदेश से 8, महाराष्ट्र से 2 निजी विश्वविद्यालय शामिल हैं। राजस्थान से 7, सिक्किम से 2, तमिलनाडु से 1, त्रिपुरा से 3, यूपी से 4, उत्तराखंड से 2 और दिल्ली से 2 डिफॉल्टर घोषित किए गए हैं।
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इन मेल आईटी पर सूचना दें-
- केंद्रीय विश्वविद्यालय के मामले में: mssarma.ugc@nic.in
- राज्य विश्वविद्यालय के मामले में: smitabidani.ugc@nic.in
- मान्य विश्वविद्यालय के मामले में: monika.ugc@nic.in
- निजी विश्वविद्यालय के मामले में: amol.ugc@nic.ln
- यूनिवर्सिटी लोकपाल (University Ombudsperson)
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क्या होता है यूनिवर्सिटी लोकपाल
आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी लोकपाल यानी ओम्बड्समैन, वह व्यक्ति होता है जो छात्रों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान निकालने का काम करता है। यूजीसी के मुताबिक, हर विश्वविद्यालय को छात्रों की शिकायतों के निवारण के लिए एक लोकपाल नियुक्त करना होता है। लोकपाल के पद पर नियुक्ति सेवानिवृत्त वाइस चांसलर, 10 सालों के अनुभव वाले सेवानिवृत्त प्रोफेसर या पूर्व जिला जज को ही मिलती है।